बिलासपुर

शिक्षक क्लास में छात्राओं से करता था अश्लील बातें, बंद कमरे में बच्ची के साथ की घिनौनी हरकत, FIR

Sexual Assault: छात्राओं से अश्लील हरकत करने वाले शिक्षक कमलेश साहू को जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश पर निलंबित कर दिया गया है।

बिलासपुरMar 10, 2024 / 05:00 pm

Shrishti Singh

Bilaspur Crime News: छात्राओं से अश्लील हरकत करने वाले शिक्षक कमलेश साहू को जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश पर निलंबित कर दिया गया है। (Chhattisgarh crime trends) वहीं, संकुल समन्वयक आशा कंवर और हेडमास्टर अविनाश तिवारी की वेतनवृद्धि रोकते हुए उन्हें उस स्कूल से हटा दिया गया है। (Molestation) बतादें कि इस मामले को पत्रिका ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। (Sexual assault) खबर पर संज्ञान लेते हुए यह कार्रवाई की गई है।
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ये था मामला

बीते दिनों बिल्हा थाना क्षेत्र के शासकीय स्कूल में 6 वीं और 8वीं कक्षा की छात्राओं ने आरोप लगाया था कि शिक्षक कमलेश साहू लंबे समय से उनके साथ अश्लील हरकत करने के साथ भद्दी बातें करता है। उन्होंने इसकी शिकायत संकुल समन्वयक आशा कंवर से की थी, लेकिन उन्होंने छात्राओं के हित में किसी भी तरह का कदम नहीं उठाया। जब आरोपी शिक्षक की हरकतें बढ़ने लगीं तो परेशान होकर छात्राओं ने इस बारे में अपने माता-पिता को बताया। इस पर परिजन ने जनप्रतिनिधियों और स्कूल प्रबंधन से आरोपी शिक्षक की शिकायत करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की थी।
छात्राओं को बैड टच करने वाले शिक्षक के खिलाफ अपराध दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। -कृष्णा पटेल, सीएसपी चकरभाठा

आरोपी शिक्षक के खिलाफ छात्राओं की शिकायत पर डीईओ टीआर साहू के निर्देश पर बीईओ सुनीता ध्रुव ने जांच टीम बनाई थी। जांच में टीम ने पाया कि शिक्षक कमलेश साहू छात्राओं के साथ अमर्यादित व्यवहार और बैड टच करता रहा था। फिर भी हेडमास्टर अविनाश तिवारी ने घटना की जानकारी उच्च कार्यालय को नहीं दी। लिहाजा हेडमास्टर की एक वेतन वृद्धि रोकते हुए बिल्हा ब्लॉक के मिडिल स्कूल बांका में पदस्थ किया गया है।
इधर संकुल समन्वयक आशा कंवर द्वारा भी छात्राओं की शिकायतों को अनदेखी करने के चलते उन्हें इस स्कूल से हटाकर बिल्हा के मिडिल स्कूल कोरबी में पदस्थ किया गया है। मीडिल स्कूल में छात्राओं को बैड टच करने वाले शिक्षक को संयुक्त संचालक ने निलंबित कर दिया। दूसरी तरफ छात्राओं के अभिभावकों की शिकायत पर बिल्हा पुलिस ने धारा 354, 452 व पॉक्सो एक्ट के तहत शिक्षक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। आरोपी शिक्षक की तलाश की जा रही है।
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