सिम्स परिसर में जूस सेंटर के टेंडर पर कोर्ट ने लगाई रोक
cims hospital bilaspur: याचिकाकर्ता ने कहा नियमविरुद्ध कॉल किया गया है टेंडर, निविदा की शर्तों का पालन नहीं
बिलासपुर। सिम्स परीसर मे स्थापित जूस सेंटर की टेंडर प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। याचिका में निविदा शर्त के उल्लंघन का हवाला दिया गया था। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन व जस्टिस पीपी साहू की डिविजन बेंच में हुई। याचिकर्ता के अधिवक्ता सुशोभित सिंह ने बताया कि बिलासपूर निवासी य़ाचिका कर्ता दिनेश कछवाहा द्वारा सिम्स परीसर में वर्ष 2005 से जूस सेंटर संचालित किया जा रहा था। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा य़ाचिकाकर्ता की जूस सेंटर के आवंटन के लिए खुली निविदा 4 नवंबर 2019 को प्रकाशित की गयी एवम आवेदकों से बोली बुलाई गयी। इसके विरुद्ध य़ाचिकाकर्ता दिनेश कछवाहा द्वारा य़ाचिका प्रस्तुत की गयी। य़ाचिका मे आधार लिया गया की य़ाचिकाकर्ता के पक्ष में निष्पदित लीज मेंं नवीकरण का प्रावधान है। इन हालात में लीज की शर्तों का ऊल्लघन कर निविदा नहीं बुलाई जा सकती। उच्च न्यायालय द्वारा य़ाचिका का संज्ञान लेते हुए निविदा प्रक्रिया पर रोक लगाकर य़थास्थिती का आदेश पारित किया गया है।
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