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Kangana Ranaut के ऑफिस तोड़े जान वाले मामले में हाईकोर्ट ने BMC से कहा- वैसे तो आप बहुत तेज हैं लेकिन..

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने बीएमसी को कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की दायर याचिका में देरी करने पर फटकार लगाई है। कंगना रनौत का ऑफिस बीएमसी ने अवैध निर्माण बताकर ध्वस्त कर दिया था।

Sep 24, 2020 / 06:15 pm

Neha Gupta

Bombay High Court to BMC on Kangana Ranaut plea

Bombay High Court to BMC on Kangana Ranaut plea

नई दिल्ली | कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के ऑफिस को ध्वस्त करने को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने बीएमसी को फटकार लगाई है। कंगना रनौत ने उनका ऑफिस तोड़े जाने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसको लेकर हाईकोर्ट ने BMC से जवाब मांगा था। लेकिन बीएमसी के वकील ने अभी कोर्ट से थोड़ा और वक्त मांगा है। इसपर कोर्ट के जज ने बीएमसी पर तंज कसते हुए सवाल पूछा है- वैसे तो आप बहुत तेज हैं, फिर यहां देरी क्यों कर रहे हैं? गौरलतब हो कि कंगना और शिवसेना (Shivsena) की जुबानी जंग के बाद एक्ट्रेस के ऑफिस को अवैध निर्माण बताकर ध्वस्त कर दिया गया था।

हाई कोर्ट ने बीएमसी की तरफ सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने जज ने ये भी कहा है कि मॉनसून के सीजन में किसी इमारत को इस तरह तोड़कर छोड़ा नहीं जाता है। अब 25 सितंबर को बीएमसी अपना पक्ष कोर्ट में रख सकती है। बता दें कि कंगना का ऑफिस जब तोड़ा गया (Kangana office demolished) था तब वो मुंबई भी नहीं पहुंची थी। ऑफिस की हालत देखने के बाद उन्होंने 9 सितंबर को ही हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। कंगना ने बीएमसी की कार्रवाई को अवैध बताया था, साथ ही दो करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग भी की है।

बीएमसी द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया था कि कंगना की याचिका खारिज करते हुए उनसे जुर्माना लिया जाना चाहिए। बीएमसी ने उनकी याचिका को निराधार बताते हुए कहा था कि याचिका में मांगी गई राहत कानूनी प्रक्रिया का दुरुप्रयोग करती है। वहीं हाल ही में शिवसेना नेता संजय राउत (Sanjay Raut) ने कहा था कि मेरे लिए अदालती मुकदमे कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा था कि नगर निकाय को अवैध निर्माण तोड़ने का पूरा अधिकार है। हम कानून का सम्मान करते हैं और अदालत में लड़ाई लड़ेंगे। वहीं संजय ने ड्रग रैकेट में नाम आने पर बॉलीवुड का भी बचाव किया।

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