2- जो मतदाता वृद्ध एवं अशक्त है, वह अपनी वाहनों से मतदान केंद्र के 200 मीटर तक आ सकते हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करके वाहन से अपने घर जा सकते हैं ।
3-जो लोग पैदल चल चलकर अपने बूथ पर आ सकते हैं, वे वाहन का उपयोग न करें। अन्य सभी के लिए वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। बाजार, कारखाने विद्यालय, दुकानें सभी बंद रहेंगे।
5- मतदाता अपने साथ मतदाता पर्ची और मतदाता पहचान पत्र लेकर अवश्य जाएं। यदि मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित अन्य विकल्प का कोई पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य है। यदि कोई भी पहचान पत्र नहीं होगा तो मतदाता मतदान नहीं कर सकता है।
6-अगर मतदाता पर्ची नहीं है, तब भी वह अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है।
7-हर बूथ पर क्षेत्र की booth level officer (बीएलओ) तैनात किये गये हैं, जिनके पास मतदाता सूची है, जिसमें वह देख सकते हैं कि मतदाता का नाम किस बूथ व नंबर पर है। उसके आधार पर वह अपने बूथ पर जाकर मतदान अधिकारी प्रथम को बता सकते हैं। सभी मतदान पार्टियों को बता दिया गया है कि जिनके पास मतदाता पर्ची नहीं है, उनको किसी दशा में वापस नहीं किया जाएगा। यदि उनका नाम सूची में है और वह पहचान पत्र लेकर आए हैं तो मतदान अवश्य करें।
९-जनपद में धारा 144 लागू है। अतः 5 या 5 से अधिक लोग कहीं इकट्ठा ना हों।