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बुलंदशहर

नए व्हीकल एक्ट को लेकर पुलिस भी है असमंजस में, कभी जनता तो कभी सरकार झेल रही नुकसान

Highlights
. नया मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर संशय बरकरार. एक सितंबर से लागू हुआ मोटर व्हीकल एक्ट
 

बुलंदशहरSep 08, 2019 / 12:34 pm

virendra sharma

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बुलंदशहर. 1 सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो चुका हैै। जुर्माने की दरों को कई गुना बढ़ाया गया है। जिसे देखते हुए लापरवाही बरतने वाले लोग होशियार होने लगे हैं। आलम यह है कि दिनभर एआरटीओ कार्यालय में अपने तमाम जरूरी वाहन संबंधी दस्तावेजों और अधूरे पड़े कागजातों को दुरुस्त कराने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। दिनभर लोग अपने नंबर की आपाधापी में लंबी-लंबी लाइनों में पसीना बहा रहे है।
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नए एक्ट के तहत नियम तोड़ने पर उल्लंघन करने पर अधिक जुर्माना अब देना होगा। इसकी वजह से लोग अपने कागजातों को दुरस्त करने में जुटे हुए है। वहीं, एआरटीओ प्रशासन मोहम्मद कयूम का कहना है कि 1 सितंबर के बाद से लगातार लोग आ रहे है। चालान से बचने के लिए लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। काफी ऐसे लोग भी आ रहेे हैं, जिनके वाहनों का रिन्यूवल या फिटनेस की तारीख निकल चुकी है।
नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारियोंं में संशय बना हुआ है। नए एक्ट के तहत चालान करने वालों को भुगतान के लिए कोर्ट भेजा रहा है। जिनका नगद भुगतान किया जा रहा हैं, उनका चालान पुराने नियम के तहत अधिकारी कर रहे हैं। ऐसे में सरकार और जनता दोनों को ही नुकसान उठाना पड़ रहा है।
वहीं, एसएसपी संतोष कुमार ने बताया कि पुलिस नए नियमों के तहत चालान कर रही हैं। भुगतान के लिए ज्यादातर लोगों को कोर्ट भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि नए मोटर व्हीकल एक्ट के भुगतान को लेकर असमंजस है। जिनका भुगतान किया जा रहा हैं, उनका चालान पुराने नियमों के तहत किा जा रहा है। एआरटीओ आनंद निर्मल ने बताया कि विभाग की तरफ से जो ऑनलाइन चालान किया जाते हैं, वे अभी वेबसाइट पर अपडेट नहीं है। अगर किसी का चालान जरुरी करना होता है, उसे कोर्ट भेज देते हैं।

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