जिला मजिस्ट्रेट रेणु जयपाल ने बताया कि गृह विभाग के आदेश 17 सितंबर 21 की निरन्तरता में 11 अक्टूबर को जारी गाइडलाइन के अनुसार प्रदर्शनी, सामाजिक समारोह के साथ स्थानीय जिला प्रशासन को सूचना देते हुए ही कर सकेंगे।
बूंदी•Oct 17, 2021 / 07:37 pm•
पंकज जोशी
जुलूस, शोभायात्रा पर रहेगा प्रतिबंध
जुलूस, शोभायात्रा पर रहेगा प्रतिबंध
जिला मजिस्ट्रेट रेणु जयपाल ने बताया
भीड़भाड़ से दूर रहकर बनाएं त्योहार
बूंदी. जिला मजिस्ट्रेट रेणु जयपाल ने बताया कि गृह विभाग के आदेश 17 सितंबर 21 की निरन्तरता में 11 अक्टूबर को जारी गाइडलाइन के अनुसार प्रदर्शनी, सामाजिक समारोह के साथ स्थानीय जिला प्रशासन को सूचना देते हुए ही कर सकेंगे।
इसके लिए सुबह 6 से रात 10 बजे तक अधिकतम 200 व्यक्तियों की संख्या के साथ केवल उन व्यक्तियों के लिए अनुमत होंगे, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की कम-से-कम एक डोज लगवा ली। साथ ही कोविड उपयुक्त व्यवहार, मास्क का अनिवार्य उपयोग, सैनेटाइजेशन, दो गज की दूरी एवं बंद स्थानों पर उचित वेंटीलेशन का ध्यान रखते हुए आयोजन हो सकेंगे।
संबंधित धार्मिक आयोजन के आयोजकों को समारोह, कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले समस्त व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 200 की रखी जाएगी। जयपाल ने बताया कि इस अवधि में जुलूस, शोभायात्रा आदि पर पहले की तरह ही प्रतिबंध रहेगा। लोगों को चाहिए कि अब भी पर्याप्त सावधानी बरते। भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रम में जाने से पूरी तरह बचें।