विवाह समारोह के लिए कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव के संबंध में जारी गाइड लाइन पर चर्चा के लिए विभिन्न मैरिज गार्डन संचालकों की मंगलवार को यहां जिला मजिस्ट्रेट आशीष गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक हुई।
बूंदी•Nov 25, 2020 / 10:09 am•
Narendra Agarwal
मैरिज गार्डन में नहीं लगाया मास्क तो करनी पड़ सकती है जेब ढीली
बूंदी. विवाह समारोह के लिए कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव के संबंध में जारी गाइड लाइन पर चर्चा के लिए विभिन्न मैरिज गार्डन संचालकों की मंगलवार को यहां जिला मजिस्ट्रेट आशीष गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक हुई।
बैठक में जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिए कि ऐसे प्रत्येक आयोजन की सूचना संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को देना अनिवार्य होगी। विवाह स्थलों पर उचित सामाजिक दूरी, मास्क का प्रयोग, थर्मल स्क्रीनिंग, हैण्ड वॉश एवं सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था मैरिज गार्डन संचालकों की ओरसे रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि ‘नो मास्क-नो एन्ट्री’ की पूर्ण पालना हो। बिना मास्क किसी को प्रवेश नहीं दें। आयोजनकर्ता की ओर से अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को बिना सूचना दिए विवाह आयोजन करने, उचित सामाजिक दूरी की पालना नहीं करने पर, स्क्रीनिंग, मास्क एवं पर्याप्त सैनिटाइजेशन नहीं होने पर 5 हजार एवं ऐसा विवाह आयोजन, जिसमें 100 से अधिक व्यक्ति मौजूद हो उन पर 25 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया। बैठक में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एयू खान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मैरिज गार्डन संचालक आदि मौजूद रहे।