बुरहानपुर में 80 हजार वाहन ऐसे जिन पर हाई सेक्यूरिटी नंबर प्लेट नहीं, 7 दिन बाद बनेंगे चालान
हाई सेक्यूरिटी नंबर प्लेट- 15 दिसंबर अंतिम तिथि तय- हाईकोर्ट के आदेश के बाद परिवहन आयुक्त ने दिए निर्देश
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80 thousand vehicles in Burhanpur which do not have high security number plates, challan will be issued after 7 days
बुरहानपुर. वर्ष 2019 से पहले खरीदे गए वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। नंबर प्लेट नहीं लगाने पर अब चालानी कार्यवाही की जाएगी। ऐसे तो पूरे प्रदेश के लिए यह आदेश है, लेकिन बुरहानपुर में चिंता की बात इसलिए है क्योंकि यहां लगभग 80 हजार वाहन ऐसे हैं, जिनमें यह नंबर प्लेट नहीं है। यदि किसी वाहन में नंबर प्लेट नहीं है तो उसका चालान कट सकता है। इसके लिए 15 दिसंबर तक का समय है।
परिवहन अधिकारी ने डीलर्स को नंबर प्लेट के संबंध में जरूरी निर्देश जारी कर दिए है। हाईकोर्ट जबलपुर में दायर एक याचिका को लेकर वहां से आदेश जारी किए गए हैं। जिसके पालन में जिला परिवहन विभाग ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहनों में जरूरी कर दी है। इसके लिए 15 दिसंबर तक की डेडलाइन तय की है। इस तारीख तक आपके पास जिस कंपनी का वाहन है उस डीलर के पास जाना होगा। वहां आवेदन करने पर आपके वाहन पर नंबर प्लेट लग जाएगी।
नंबर प्लेट के लिए ये करना होगा
जहां से वाहन खरीदा उस शोरूम पर जाना होगा और आवेदन करना होगा।
डीलर के पास रजिस्ट्रेशन कार्ड, आधार कार्ड ले जाना होगा।
यहां फीस जमा करानी होगी जो ऑनलाइन जमा होगी।
आवेदन करने पर तीन से चार दिन में नंबर प्लेट लग जाएगी।
ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है।
डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.बुकिंगएचएसआरपी पर जाकर आवेदन करना होगा।
यहां नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, डीलर का नाम आदि जानकारी देनी होगी।
ऑनलाइन फीस जमा करानी होगी।
इस पर आवेदन हो जाएगा और तीन से चार दिन में नंबर प्लेट आ जाएगी।
यह लगेगा शुल्क
अप्रेल 2019 के बाद के बाहनों में तो डीलर ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाकर दे रहे हैं। इसके पहले के वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है। इससे जरूरी किया है। परिवहन विभाग के मुताबिक दो पहिया वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए लगभग 300 से 500 एवं चार पहिया वाहनों के लिए 500 से 800 रुपए अनुमानित फीस चुकानी होगी।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की खासियत
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में साफ नंबर दिखाई देगा। नंबर प्लेट पंच होने से आसानी से कोई बदल नहीं सकेगा। वाहन और मालिक की जानकारी आसानी से मिल जाएगी। डुप्लीकेट नंबर प्लेट नहीं बनने से वाहन सुरक्षित रहता है। प्लेट के ऊपर बायी ओर नीले रंग का होलोग्राम होता है, जिसके नीचे 10 अंक की पिन होती है। जिसे स्कैन करते ही वाहन की पूरी जानकारी मिल जाती है। साथ ही पंजीकृत नंबरों पर हॉट स्टेप फिल्म होती है, जिसमें नीले रंग में शॉर्ट इंडिया लिखा हाता है। ये नबर प्लेट की यूनिक पहचान होती है।
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