बीड़ी निर्माण में लगे घरखाता श्रमिकों को घर से बीड़ी निर्माण की अनुमति
कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर बीड़ी निर्माण का कार्य सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य दिशा निर्देशों के पालन करते हुए प्रारंभ किया जाएगा। बीड़ी निर्माण में लगे घर खाता श्रमिकों के द्वारा घर से बीड़ी निर्माण का कार्य किया जाएगा। कच्चा माल बीड़ी निर्माता स्वयं व अपने प्रतिनिधि के माध्याम से घर खाता बीड़ी श्रमिक को पहुंचाया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में ही घरखाता श्रमिक कच्चा माल लेने के लिए बीड़ी निर्माता के पास जाएगा। बीड़ी निर्माता प्रदाय किए जाने वाले कच्चे माल को सेनिटाइज करने उपरांत ही प्रदाय करेंगे। 18 वर्ष से कम एवं 60 वर्ष से अधिक के व्यक्ति को उक्त कार्य में नियोजित नहीं किया जाएगा।
इन मैकेनिकों को भी मिली अनुमति
कृषि उपकरण, ट्रैक्टर पाट्र्स, सबमर्सिबल पंप की दुकानों को खोलने की अनुमति जारी की गई है। २९ दुकानदारों को छूट दी गई है, जो यह उपकरण बेच और सुधार सकेंगे। दुकान खुलने का समय सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होगा। प्रोपरायटर, मेकेनिक, दुकानदार कंटेनमेंट क्षेत्र मे निवास या स्थित है, यह अनुमति उनके लिए नहीं है। बाहर से मजदूर नहीं लाए स्थानीय मजदूरों से ही कार्य करवाया जाए। लगातार सेनेटाइजर करते रहना अनिवार्य होगा।