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बुरहानपुर

जाने आज से बुरहानपुर में ये मिल रही छूट, होलसेल कपड़ा व्यापारी कर सकेंगे परिवहन

कपड़ा व्यापारी दुकान में माल पैक कर परिवहन कर सकेंगे, – परिवहन के लिए केवल सोमवार, बुधवार और शनिवार दिन निर्धारित- फल सब्जी के लिए सुबह 7 से शाम 5 बजे तक समय निर्धारित- केवल होलसेलर कपड़ा व्यापारियों को छूट

बुरहानपुरJun 05, 2020 / 07:40 pm

ranjeet pardeshi

 Know from today these mills in Burhanpur, wholesale textile traders will transport tax

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बुरहानपुर. लंबे कफ्र्यू और लॉकडाउन अवधि से बंद पड़े बाजार में थोड़ी राहत शनिवार से मिलने जा रही है। कलेक्टर ने पहले साइजिंग, प्रोसेस और पावरलूम शुरू करने के बाद अब होलसेलर कपड़ा व्यापारी, थोक कपड़ा व्यापारी एवं होजरी व्यापारियों को दुकान से माल पैक कर ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन कर आपूर्ति करने की अनुमति जारी कर दी है। लेकिन यह केवल सोमवार, बुधवार और शनिवार को ही परिवहन कर सकेंगे। इसका समय सुबह ६ से दोपहर १२ बजे तक रहेगा।
शहर की नगर पालिका निगम सीमा क्षेत्र एवं ग्राम जैनाबाद, मोहम्मदपुरा व एमागिर्द सीमा क्षेत्र के कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन आगामी आदेश तक लगाया गया है। गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों को चरणबद्ध तरीके से खोलने के निर्देश जारी किए है। जिसके तहत अपर कलेक्टर रोमानुस टोप्पो ने बुरहानपुर शहर के कंटेनमेंट एरिया से बाहर आने वाले होलसेल कपड़ा व्यापारी, थोक कपड़ा व्यापारी एवं होजरी व्यापारियों को दुकान से माल पैक कर ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन कर आपूर्ति करने की अनुमति सप्ताह में सोमवार, बुधवार एवं शनिवार के दिन सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक आदेश जारी किया है। व्यापारी हॉफ शटर खोलकर सामान की पैकिंग करेंगे तथा इस दौरान मास्कध्फेसकवर पहनना तथा सोशल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य होगा।
फल-सब्जी शाम ५ बजे तक बेच सकेंगे
शहर के कंटेनमेंट एरिया से बाहर गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के फुटकर व्यवसायियों को राहत देने के उद्देश्य से अनलॉक प्रथम चरण के तहत फुटकर व्यवसाय की गतिविधियां प्रारंभ के संबंध में आदेश जारी किए है। फेरी विक्रेता एवं ठेले से सब्जी.फल आदि के फुटकर विक्रेता जो हाथ ठेले पर विक्रय करते हैं उन्हें सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक छूट दी गई है। इस दौरान ठेला विक्रेता एक स्थान पर खड़ा नहीं रहेगा। उसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कंटेनमेंट क्षेत्र में विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। ठेले पर 5 व्यक्तियों से अधिक खड़े रखना प्रतिबंधित रहेगा।

बीड़ी निर्माण में लगे घरखाता श्रमिकों को घर से बीड़ी निर्माण की अनुमति
कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर बीड़ी निर्माण का कार्य सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य दिशा निर्देशों के पालन करते हुए प्रारंभ किया जाएगा। बीड़ी निर्माण में लगे घर खाता श्रमिकों के द्वारा घर से बीड़ी निर्माण का कार्य किया जाएगा। कच्चा माल बीड़ी निर्माता स्वयं व अपने प्रतिनिधि के माध्याम से घर खाता बीड़ी श्रमिक को पहुंचाया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में ही घरखाता श्रमिक कच्चा माल लेने के लिए बीड़ी निर्माता के पास जाएगा। बीड़ी निर्माता प्रदाय किए जाने वाले कच्चे माल को सेनिटाइज करने उपरांत ही प्रदाय करेंगे। 18 वर्ष से कम एवं 60 वर्ष से अधिक के व्यक्ति को उक्त कार्य में नियोजित नहीं किया जाएगा।

इन मैकेनिकों को भी मिली अनुमति
कृषि उपकरण, ट्रैक्टर पाट्र्स, सबमर्सिबल पंप की दुकानों को खोलने की अनुमति जारी की गई है। २९ दुकानदारों को छूट दी गई है, जो यह उपकरण बेच और सुधार सकेंगे। दुकान खुलने का समय सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होगा। प्रोपरायटर, मेकेनिक, दुकानदार कंटेनमेंट क्षेत्र मे निवास या स्थित है, यह अनुमति उनके लिए नहीं है। बाहर से मजदूर नहीं लाए स्थानीय मजदूरों से ही कार्य करवाया जाए। लगातार सेनेटाइजर करते रहना अनिवार्य होगा।

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