इसके अलावा 50 हजार रुपए या इससे अधिक की लेन-देन के लिए भी आधार नंबर देना जरूरी होगा। सभी वर्तमान बैंक खाताधारकों को 30 दिसंबर तक आधार नंबर जमा करने को कहा गया है, अगर ऐसा नहीं किया तो उनके खाते अवैध हो जाएंगे।
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गौरतबल है कि हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने स्पष्ट कर दिया था कि 1 जुलाई से इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आधार कार्ड नंबर जरूरी होगा। इसके अलावा नया पैन हासिल करने के लिए भी इसकी जरूरत होगी।
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आयकर विभाग की नीति-निर्धारक संस्था ने बयान जारी कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए फैसले में सिर्फ उन लोगों को ही ‘आंशिक राहत’ दी गई है, जिनके पास आधार कार्ड या फिर पंजीकरण आईडी नहीं है।
ममता ने किया विरोध मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आधार कार्ड नंबर अनिवार्य करने संबंधित केन्द्र सरकार के फैसले का विरोध किया। उन्होंने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा है कि केन्द्र सरकार के इस फैसले से गरीब लोग परेशान होंगे।
आधार नंबर गोपनीयता को ले कर बहुत ही गंभीर मुद्दा है। सभी लोगों के आधार नंबर मिलने तक सरकार को इसे अनिवार्य नहीं करना चाहिए। इससे पहले भी ममता बनर्जी ने मनरेगा योजना के तहत भुगतान करने के लिए आधार नंबर अनिवार्य किए जाने का विरोध किया था।