बकाया रुपए का करेगा भुगतान आपको बता दें कि न्यायालय ने आर कॉम चेयरमैन अनिल अंबानी तथा दो अन्य को एरिक्सन का बकाया 550 करोड़ रुपए चुकाने के आदेश का पालन नहीं करने को लेकर अवमानना का दोषी ठहराया है। न्यायालय ने कहा कि अगर स्वीडन की कंपनी का 453 करोड़ रुपए चार सप्ताह में न चुकाने पर उन्हें तीन माह के लिए जेल भेज दिया जाएगा।
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प्रवक्ता ने दी जानकारी कंपनी 118 करोड़ रुपए पहले ही शीर्ष अदालत के पास जमा कर चुकी है। रिलायंस कम्युनिकेशंस के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि रिलायंस कम्युनिकेशंस समूह ने आयकर रिफंड से बैंक खातों में आए 260 करोड़ रुपए सीधे एरिक्सन के खाते में डालने को लेकर अपने कर्जदाताओं से तत्काल मंजूरी देने का आग्रह किया है।
समय पर जुटा लेगी 200 करोड़ रुपए इसके साथ ही प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि आर कॉम को भरोसा है कि वह एरिक्सन को देने के लिए शेष 200 करोड़ रुपए समय पर जुटा लेगी ताकि ब्याज समेत पूरा पैसा स्वीडन की कंपनी को उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार चार सप्ताह में मिल जाए।
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