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सरसों के तेल में मिलावट से लेकर पुरानी मिठाईयों के बिकने पर लगी रोक, 1 अक्टूबर से होगें 5 बड़े बदलाव

· एफएसएसएआई ने कहा है कि अब से मिलावट वाले तेल का निर्माण या बिक्री नहीं होगी
· सरसों के तेल के साथ मिलावट वाले खाद्य वनस्पति तेल के किसी भी मैन्युफैक्चरिंग की अनुमति नहीं होगी

नई दिल्लीSep 30, 2020 / 03:52 pm

Pratibha Tripathi

Ban on sale of mustard oil

,,Ban on sale of mustard oil

नई दिल्ली। देश में तेजी से फैल रही कोरोना महामारी (Coronavirus) के बीच कल से यानी 1 अक्टूबर 2020 से देश में जारी किए गए नियमों में काफी फेरबदल किया गया है। सरकार के द्वारा किए गए बदलाव का सीधा असर आप पर पड़ने वाला है। देश में 1 अक्टूबर से खाद्य तेल में होने वाली मिलावट मोटर वाहन नियम, रसोई गैस, बैंकिंग, समेत कई नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं। यदि आप इसके बारें में और अधिक जानना चाहते हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि कल यानी (October 1) से क्या-क्या बदलने वाला है…

सरसों तेल में मिलावट पर प्रतिबंध

सरकार ने 1 अक्टूबर से सरसों तेल में होने वाली मिलावट पर रोक लगा दी है। इसका सीधा फायदा गाहकों के साथ किसान को होगा। भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) की ओर से सरसों तेल में किसी अन्य तेल की मिलावट पर एक अक्टूबर से रोक लगाई जा रही है । जानकारों का मानना हैं कि सरकार के इस फैसले से उपभोक्ताओं के साथ-साथ सरसों उत्पादक किसानों को भी काफी फायदा मिलेगा। अभी तक सरसों के तेल में चावल की भूसी यानी राइस ब्रान तेल, पाम तेल या अन्य किसी सस्ते खाद्य तेल को मिलाकर बेचा जाता रहा है, जिससे गाहकों को कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता था अब सरकार के द्वारा किए गए इस बदलाव से ग्राहकों को काफी फायदा मिलने वाला है।

ड्राइविंग के दौरान कर सकेंगे मोबाइल का इस्तेमाल

ड्राइविंग के दौरान अभी तक सख्त नियम लागू थे जिसमें कोई ड्राइविंग के दौरान मोबाइल नहीं देख सकता था, लेकिन अब इसमें बदलाव हो रहा है। एक अक्टूबर से अब वाहन चलाते वख्त चालक मोबाइल का इस्‍तेमाल कर सकेंगे। इसके लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने मोटर वाहन नियम 1989 (Motor Vehicles Rules 1989 ) में बदलाव करते हुए अब वाहन चलाते समय रूट देखने के लिए चालक मोबाइल का इस्‍तेमाल करने की छूट दे दी है, जो अब नियम का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। पर इसका मतलब यह नहीं होगा कि आप अब ड्राइविंग करते समय मोबाइल पर बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, अब जो छूट मिली है उसमें डिवाइस का इस्तेमाल सिर्फ रूट चेक करने के लिए किया जा सकता है। ज़ाहिर है अगर आप ड्राइविंग करते समय मोबाइल से बात करते पाए गए तो आप पर एक हजार से 5 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

1 अक्टूबर से फ्री नहीं मिलेगा LPG कनेक्शन

देश की बहुचर्चित प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (PMUY) में एक अक्टूर से बड़ा बदलाव हो रहा है। इसके तहत अब गैस कनेक्शन फ्री मिलना 30 सितंबर 2020 से बंद हो रहा है। आपको बतादें इससे पहले कोरोना महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने Pradhan Mantri Ujjwala Yojana की तारीख को अप्रैल से बढ़ा कर सितंबर तक किया था जो अब समाप्त हो रहा है।

विदेश पैसे भेजने पर लगेगा 5 फीसदी चार्ज

1 अक्टूबर यानी कल से विदेश पैसे भेजने पर टैक्स देना पड़ेगा। एक अक्टूबर 2020 से विदेश पैसे भेजने के नयम में बड़ा बदलाव हो रहा है। इससे पहले यह सुविधा बिल्कुल फ्री थी लेकिन अब इसके लिए 5 फीसदी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी TCS (tax collected at source) के रूप में अतिरिक्त पेमेंट करना पड़ेगा। बतादें सरकार ने निर्णय लिया है कि 7 लाख से अधिक रकम बाहर भेजने पर यह टैक्स वसूला जाएगा। फाइनेंस एक्ट, 2020 के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारा लिबरलाइज्‍ड रेमिटेंस स्‍कीम (LRS) के तहत विदेश धन भेजने वालों को TCS देना होगा।

पुरानी मिठाई बेचने पर होगा प्रतिबंध!

खाद्य नियामक यानी FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India) अब 1 अक्टूबर से बाजार में बिकने वाली मिठाईयों पर बड़ा बदलाव किया है। आपको बतादें 1 अक्टूबर से बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयां निर्धारित समय सीमा में ही बेची जा सकेंगी इसके लिए अब व्यापारियों को यह ताना होगा कि मिठाई कब तक इस्तेमाल की जा सकेंगी यानी मिठाई को उपयोग करने की समय सीमा की जानकारी उपभोक्ताओं को देनी होगी। यह नया नियम 1 अक्टूबर से खुली मिठाइयों पर लागू होगा जिसमें इस्तेमाल की समय सीमा प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

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