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TRAI ने केबल और डीटीएच की मनमानी पर लगाई लगाम, बदल डाले ये अहम नियम

केबल और डीटीएच कंज्यूमर के लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने एक अहम फैसला लिया है। ट्राई ने केबल ऑपरेटर और DTH कंपनियों की मनमानी पर शिकंजा कसने के लिए नए नियम बनाए हैं।

Nov 20, 2018 / 09:48 am

manish ranjan

TRAI

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नई दिल्ली। केबल और डीटीएच कंज्यूमर के लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने एक अहम फैसला लिया है। ट्राई ने केबल ऑपरेटर और dth कंपनियों की मनमानी पर शिकंजा कसने के लिए नए नियम बनाए हैं। जिसके तहत कंज्यूमर अब से केवल उन्हीं चैनल के लिए पेमेंट करेगा जिन चैनलों को वो देखना चाहते हैं। नए नियम 29 दिसंबर से लागू होंगे। ट्राई ने ऑपरेटर को आदेश देते हुए कहा कि केबल ऑपरेटर और DTH कंपनी को 100 फ्री टू एयर चैनल 130 रुपए महीने में देने होंगे।

ट्राई ने किए नियमों में बदलाव

ट्राई के नए नियमों के अनुसार इलेक्ट्रानिक यूजर गाइड में हर चैनल की एमआरपी तय होगी। चैनल देखने के लिए ज्यादा पैसा वसूलना नामुमकिन होगा। ये नियम केबल, डीटीएच और ब्रॉडकास्टर्स पर लागू होंगे। नए फ्रेमवर्क के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई होगी। अगर कंज्यूमर इन 100 चैनलों के अलावा कोई दूसरा चैनल देखना चाहेंगे तो उसके लिए अलग से पेमेंट करना होगा। अलग से उन चैनलों के पैसे देने होंगे जो फ्री नहीं हैं।

ग्राहक की हितों की रक्षा के लिए उठाया कदम

इन बदलावों पर ट्राई के चेयरमैन आरएस शर्मा का कहना है कि कोई भी केबल ऑपरेटर या DTH कंपनी ग्राहकों पर जबरदस्‍ती पैकेज नहीं थोप पाएंगे। उन्‍होंने कहा कि नियामक के इस कदम से केबल ऑपरेटर्स और DTH कंपनियों की मनमानी पर रोक लगेगी और ग्राहक कम पैसे में अपने पसंदीदा चैनल देख सकेंगे। इन नए नियमों से ग्राहकों के हितों की रक्षा होगी। इस कदम से चैनल के लिए ज़्यादा पैसा नही वसूला जा सकेगा। ट्राई के नए नियमों के अनुसार अगर कोई ऑपरेटर नियम की अनदेखी करता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।दरअसल ये नियम केबल, डीटीएच और ब्रॉडकास्टर्स पर लागू होंगे।

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