आटा-चावल से लेकर चाय तक में आया उबाल, 3 महीने में दाल-तेल हुए महंगे
1. PM किसान सम्मान निधि के लिए 31 मार्च तक करालें रजिस्ट्रेशन
पीएम किसान सम्मान निधि योजना में मिले वाली राशि के लिए जो किसान अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं, वे 31 मार्च तक ओवदन कर सकते हैं। आपको बतादें 31 मार्च के बाद पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त रिलीज होने वाली है। आपको बतादें अभी तक अब इसकी 7 किस्तें किसानों को मिल चुकी हैं और यदि 31 मार्च से पहले आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो यह राशि नहीं मिलेगी।
2. 31 मार्च तक बनवा लें किसान क्रेडिट कार्ड
देश के वे किसान जो अबतक किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा पाए हैं, ऐसे किसानों के लिए केंद्र की एनडीए सरकार 31 मार्च तक विशेष अभियान चलाकर किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रही है। सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन किसानों ने अभी तक केसीसी नहीं बनवाया है वे नजदीकी बैंक की शाखा में जा कर अपना केसीसी बनवा सकते हैं आपको बतादें सरकार ने इस प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया है।
3. आधार को पैन कार्ड से करा लें लिंक
यदि किसी ने अपना पैन कार्ड अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है, वे फौरन सतर्क हो जएं दोनों को लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च निर्धारित की गई है। यदि इस बार भी आप चूकते हैं तो आपका पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो सकता है।
4. पुराने चेकबुक और IFSC कोड 31 मार्च तक ही रहेंगे वैध
यह खबर है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों के लिए, यदि आप भी इस श्रेणी में आते हैं तो 31 मार्च तक नया IFSC कोड ले लें, नहींतो 31 मार्च के बाद पुराना IFSC कोड बदल जाएगा। ऐसे ही यदि आपके पास पुराने चेकबुक हैं तो 31 मार्च तक ही ये चैक वैलिड रहेंगे। बीते साल इन दोनों बैंक का पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में विलय हो चुका है।
5. 31 मार्च के बाद ICICI बैंक का सस्ता होम लोन चूक जाएंगे
मौजूदा दौर में सबसे सस्ता होमलोन आईसीआईसीआई बैंक दे रही है होम लोन के लिए इस बैंक में ब्याज दर 6.70 फीसदी तक देना होगा। और पात्र ग्राहक इस ब्याज दर पर 75 लाख तक का होम लोन ले सकते हैं। लेकिन अब बैंक इस ब्याज दर पर 31 मार्च तक ही लोन देग।
6. QR कोड के नियमों होंगे सख्त
आपने किसी भी कार्य के लिए क्यूआर कोड का उपयोग ज़रूर किया होगा इसके द्वारा कंपनियां कस्टमर्स से लेनदेन भी करती है और बिलों का भुगतान भी क्यूआर कोड के द्वारा किया जाताहै लेकिन इसके नियमों में काफी ढ़िलाई बरती जा रही थी और इस गलती के लिए लगाए जाने वाले जुर्माने से 31 मार्च 2021 छूट दी गई थी लेकिन 1 अप्रैल से इसका पालन अनिवार्य कर दिया गया है।
7. जीएसटी रिटर्न फाइलिंग
2019-20 के वित्त वर्ष हेतु सालाना जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है। आपको बतादें इससे पहले रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2021 तक की गई थी।