scriptRBI ने नए नोटों पर स्वच्छ भारत लोगो के संबंध में जानकारी साझा करने से किया इनकार | RBI not disclouse clean india logo on new notes to share details | Patrika News
कारोबार

RBI ने नए नोटों पर स्वच्छ भारत लोगो के संबंध में जानकारी साझा करने से किया इनकार

जानकारी साझा करने से भारत की संप्रभुता और अखंडता, सुरक्षा, सामरिक, वैज्ञानिक या सरकार के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचता है।

नई दिल्लीOct 15, 2017 / 10:29 pm

Prashant Jha

rbi m, rbi on notes clean india logo
नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 500 और 2000 रुपए के नए नोटों पर ‘स्वच्छ भारत अभियान’ के लोगो लगाने के संबंध में जानकारी देने से इनकार कर दिया। आरबीआई ने इसके पीछे सुरक्षा संबंधी चिंताएं और कुछ अन्य वजह बताई है। दरअसल एक आरटीआई कार्यकर्ता ने इस संबंध में जानकारियां मांगी थी। आरटीआई का जवाब देते हुए आरबीआई ने नोटों पर केंद्र सरकार की पहल के प्रमोशन सहित विज्ञापन से जुड़ी गाइडलाइन्स की कॉपी भी देने से इनकार कर दिया।
सुरक्षा संबंधों का दिया हवाला
आरबीआई ने जवाब देते हुए कहा, ‘ नोटों के आकार, मैटेरियल, डिजाइन और सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में पहले से उपलब्ध जानकारियों से इतर डिटेल्स को आरटीआई एक्ट, 2005 के सेक्शन 8 (1) (ए) की डिसक्लोजर की शर्तों से छूट मिली हुई है।’ लिहाजा यह सेक्शन ‘ऐसी सूचना की जानकारी पर रोक लगाता है, जिनसे भारत की संप्रभुता और अखंडता, सुरक्षा, सामरिक, वैज्ञानिक या सरकार के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचता है’ हालांकि आरबीआई से उस ऑर्डर, कम्युनिकेशन, लेटर या नोट शीट की एक कॉपी भी मांगी गई थी, जिसके माध्यम से 500 और 2000 रुपए के नए नोटों पर स्वच्छ भारत अभियान के लोगो और संदेश ‘एक कदम स्वच्छता की ओर’ की प्रिंटिंग का फैसला लिया गया था।
आरबीआई ने बताए कई फीचर्स

करंसी नोट्स पर प्रमोशन सहित विज्ञापन की प्रिंटिंग की प्रक्रियाओं से संबंधित गाइडलाइन्स या नियमों से जुड़े सवाल पर आरबीआई ने सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। आरबीआई ने कहा, ‘भारत के बैंक नोटों में गिलोच, फ्लोरा पैटर्न, मोटिफ्स और सिक्योरिटी फीचर्स जैसे एलीमेंट्स शामिल होते हैं।’ लिहाजा सुरक्षा कारणों से इसका खुलासा नहीं किया जा सकता।
डीईए को फाइल की गई थी सूचना
यह आरटीआई फाइनेंस मिनिस्ट्री के अधीन आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स (डीईए) में फाइल की गई थी। यह डिपार्टमेंट करंसी, कॉइन्स और सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स के संबंध में पॉलिसी तैयार करता है और उनकी प्रिंटिंग से जुड़े मुद्दों पर प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन जैसे काम संभालता है। डीईए ने इस आरटीआई को आरबीआई के पास भेज दिया था। आरबीआई के 1934 एक्ट के तहत नोटों के डिजाइन और मैटेरियल को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल बोर्ड की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार की समिति पास करती है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टबूर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान का आगज किया है।

Home / Business / RBI ने नए नोटों पर स्वच्छ भारत लोगो के संबंध में जानकारी साझा करने से किया इनकार

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो