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आरबीआई ने शुक्रवार को एक सर्कुलर जारी कर बैंकों को अपने स्वयं के बैंक और अन्य बैंकों के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर्स या अन्य डायरेक्टर्स के पति या पत्नी और आश्रित बच्चों के साथ किसी भी रिश्तेदार को 5 करोड़ रुपये से अधिक का लोन देने की इजाजत नहीं दी है।
आरबीआई के अनुसार उधारकर्ताओं को ₹25 लाख या ₹5 करोड़ से कम की लोन सुविधाओं के प्रस्तावों को उपयुक्त अथॉरिटी द्वारा मंजूरी दी जा सकती है, लेकिन मामले को बोर्ड को सूचित करा जाना चाहिए।
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पहले ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जब मौजूदा डायरेक्टर्स ने अपने परिवार के सदस्यों को लोन देने के लिए अपने पद का अनुचित उपयोग किया। आईसीआईसीआई बैंक की एमडी और सीईओ चंदा कोचर पर आरोप है कि उन्होंने वीडियोकॉन को ₹3250 करोड़ का लोन देने के लिए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करा था।