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सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी- 19 जून तक पैसा नहीं आया तो सुब्रत रॉय को जाना होगा तिहाड़ जेल

सेबी के साथ विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए चेक के पैसे 19 जून तक उन्हें नहीं मिले तो सहारा प्रमुख को फिर से तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा।

Apr 27, 2017 / 03:45 pm

Kamlesh Sharma

Subrata Roy

 भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए चेक के पैसे 19 जून तक उन्हें नहीं मिले तो सहारा प्रमुख को फिर से तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा। सुब्रत रॉय ने कोर्ट को लिखित आश्वासन (अंडरटेकिंग) दिया कि वह इस वर्ष 15 जून तक सेबी-सहारा खाते में 1500 करोड़ रुपए जमा करा देंगे। 
सुब्रत रॉय ने शीर्ष अदालत के समक्ष 552 करोड़ रुपए का पोस्ट-डेटेड चेक (पीडीसी) भी जमा कराया, जिसे 15 जुलाई तक भुनाया जा सकता है। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए 19 जून की तारीख मुकर्रर करते हुए सुब्रत रॉय को उस दिन भी अदालत में उपस्थित रहने का आदेश दिया। 
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गत 21 मार्च को हुई सुनवाई में न्यायालय ने अपने आदेश में संशोधन करते हुए कहा था कि अगर सहारा समूह ने 17 अप्रैल तक 5,092.64 करोड़ रुपए सेबी के पास जमा नहीं कराए तो फिर वह एंबी वैली को नीलाम करने की कार्रवाई शुरू कर देगा। 
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न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए के सिकरी और न्यायमूर्ति रंजन गोगई की पीठ ने गत 17 अप्रेल को हुई सुनवाई को सहारा समूह की पुणे स्थित एम्बी वैली को नीलाम करने का आदेश दिया था और सुब्रत रॉय को व्यक्तिगत तौर पर अदालत में पेश होने का आदेश दिया था। 
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न्यायालय के आदेश पर अमल करते हुए सुब्रत रॉय अदालत के समक्ष पेश हुए। पीठ ने कहा कि यदि सुनवाई की अगली तारीख तक 1500 करोड़ रुपए सेबी के खाते में नहीं आए तो सुब्रत रॉय को फिर से तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा। 

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