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इसलिए सुप्रीम कोर्ट है आम्रपाली ग्रुप पर सख्त, अब दिया आैर भी कड़ा आदेश

सुप्रीाम कोर्ट ने बुधवार को उत्तरप्रदेश और बिहार में स्थित आम्रपाली समूह के 9 कार्यालयों को सील करने के आदेश दिए, जहां समूह की 46 कंपनियों से संबंधित दस्तावेज रखे गए हैं।

Oct 11, 2018 / 08:38 am

Saurabh Sharma

Supreme court

सुप्रीम कोर्ट ने दिए आम्रपाली के उत्तर प्रदेश आैर बिहार के कार्यालयों को सील करने के आदेश

नई दिल्ली। सुप्रीाम कोर्ट ने बुधवार को उत्तरप्रदेश और बिहार में स्थित आम्रपाली समूह के 9 कार्यालयों को सील करने के आदेश दिए, जहां समूह की 46 कंपनियों से संबंधित दस्तावेज रखे गए हैं। 9 कार्यालयों में से 7 उत्तरप्रदेश के नोएडा व ग्रेटर नोएडा में स्थित हैं, जबकि 2 अन्य बिहार के बक्सर और राजगीर जिलों में स्थित हैं। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को कंपनी के चेयरमैन समेत तीन निदेशकों को 46 कंपनियों के मौजूद खातों को फोरेंसिक लेखा परीक्षकों को उपलब्ध कराने में विफल रहने पर पुलिस हिरासत में भेज दिया था।

वर्ना यथा स्थिति रहेगी बरकरार
अदालत ने कहा, “अगर नोएडा व ग्रेटर नोएडा स्थित सात कैंपस की सीलिंग की कारवाई पूरी हो जाती है तो, पुलिस तीन निदेशकों की उपस्थिति पर जोर नहीं डालेगी।” अदालत ने कहा, “अगर यह कार्य पूरा नहीं होता है, तो यथास्थिति बरकरार रहेगी, लेकिन तीनों निदेशकों को जेल में बंद करने के स्थान पर पुलिस थाने में रखा जाए।”

कोर्ट से जेल में बंद ना करने की थी अपील
अदालत ने यह आदेश तीनों निदेशकों -अनिल कुमार शर्मा(चेयरमैन और प्रबंध निदेशक), शिव प्रिया और अजय कुमार- की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें तीनों ने आग्रह किया था कि उन्हें जेल के अंदर बंद नहीं किया जाए और अपने अधिकारियों व वकीलों से बात करने की अनुमति दी जाए, ताकि दस्तावेज सुपूर्द करने की प्रक्रिया आगे बढ़ सके।

कोर्ट के पास रहेगी कार्यालयों की चाबी
अदालत ने संबंधित जिला प्रशासन को सील किए गए कार्यालय परिसर की चाबी सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को सौंपने के आदेश दिए। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को मुकर्रर करते हुए तीनों को सुनवाई के दौरान मौजूद रहने के आदेश दिया।

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