Ratan Tata ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया में कहा, "हम आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित और बरकरार रखे गए फैसले से काफी खुश हैं और इसपर अपना आभार व्यक्त करते हैं। ये हमारी न्यायपालिका की मूल्य प्रणाली और नैतिकता को और मजबूत करता है।"
पुनर्विचार याचिका में कोई आधार नहीं- कोर्टWe would like to express our grateful appreciation of the judgement passed and upheld by the Supreme Court today.
— Ratan N. Tata (@RNTata2000) May 19, 2022
It reinforces the value system and the ethics of our judiciary.
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने मिस्त्री की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें साइरस मिस्त्री को टाटा संस के प्रमुख के पद से हटाने के 2021 के फैसले की समीक्षा करने और उसपर पुर्नविचार के लिए मांग की गई थी। इसपर कोर्ट के इसपर तीन जजों की बेंच ने स्पष्ट कहा कि उसे पुनर्विचार याचिका में कोई आधार नहीं दिखा जिसपर आगे बढ़ा जाए।हालांकि, जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम ने पुनर्विचार याचिका खारिज करने के लिए कह दिया।
इससे पहले नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) के दिसंबर 2019 के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष मार्च में रद्द कर दिया था। NCLAT ने अपने आदेश में टाटा संस की बोर्ड बैठक की कार्यवाही को अवैध बताते हुए टाटा संस लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में मिस्त्री को बहाल किया था।