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नई दिल्ली

ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त अगर गलत अकाउंट में पैसा हो गया है ट्रांसफर, तो ऐसे पाए वापस

डिजिटल बैंकिंग से बैंक के कामकाज बहुत आसान हो गए हैं। खासकर यूपीआई (UPI) के आने से कहीं पैसे भेजने या किसी से मंगाना एकदम सिंपल हो गया है। इसके साथ ही कुछ जोखिम भी बढ़ गए हैं। एक डिजिट की गड़बड़ी और आपका पैसा गलत खाते में चला जाता है।

नई दिल्लीApr 03, 2022 / 09:23 pm

Archana Keshri

ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त अगर गलत अकाउंट में पैसा हो गया है ट्रांसफर, तो ऐसे पाए वापस

ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त अगर गलत अकाउंट में पैसा हो गया है ट्रांसफर, तो ऐसे पाए वापस

आज के इस तकनीकी युग में जी हमारे सारे काम ऑनलाइन और डिजिटल तरीके से होने लगे हैं। आज के समय में हमें रिचार्ज कराना हो, किसी बिल का पेमेंट करना हो, या फिर कोई लेनदेन करना हो सब कुछ ऑनलाइन ही करते हैं। लेकिन इस तकनीक का जितना फायदा है उतने ही नुकसान भी हैं। यदि हमसे नंबर डालते वक्त एक अंक की भी गलती हो जाती है तो वो हमारे सामने एक चुनौती बन जाती है क्योंकि आपके एक अंक की गलती के कारण आपका पैसा जिस अकाउंट में आप भेजना चाहते थे उसमे न जाकर दूसरे अकाउंट में चला जाता है। यदि आपसे भी ऐसा हो जाता हैं तो ऐसी स्थिति में क्या करें।
रिजर्व बैंक (RBI) ने पिछले कुछ वक्त में बैंकिंग खासकर, ऑनलाइन बैंकिंग को आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए और आपके पैसे को सुरक्षित रखने के लिए कई आवश्यक कदम उठाए हैं, जिसे जानना जरूरी है। अगर आपका पैसा गलती से किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में चला गया है तो आपको सबसे पहले बैंक को सूचित करना है। बैंक आपकी दी गई जानकारी की जांच करेगा कि क्या आपका पैसा गलती से किसी दूसरे खाते में ट्रांसफर हुआ है या फिर किसी ने गलत तरीके से पैसा निकाला है। पूरी जांच करने के बाद बैंक की ओर से आपको पूरा पैसा दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी।
अगर पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर करते वक्त गलत अकाउंट में पैसे चले गए हैं तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा होने पर बैंक के कस्टमर केयर से सबसे पहले बात करें। उन्हें इस पूरी प्रॉब्लम की जानकारी दें। इसके साथ ही आप अपने बैंक ट्राजैक्शन के स्क्रीनशॉट को सबूत के तौर पर बैंक को ईमेल कर दें। इसके बाद बैंक अपनी कार्रवाई करना शुरू कर देगा। आपके पैसे कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे।
कार्रवाई के दौरान बैंक उस व्‍यक्ति से गलत ट्रांसफर हुए पैसा को वापस करने की अनुमति मांगेगा। वहीं आरबीआई का दिशा निर्देश है कि अगर गलती से पैसे किसी दूसरे के खाते में जमा हो जाते हैं तो आपके बैंक को जल्द से जल्द कदम उठाना होगा। बैंक को गलत खाते से पैसे को सही खाते में लौटाने की व्यवस्था करनी होगी। अगर पैसा प्राप्त करने वाला शख्स मान जाता है तो 7 वर्किंग डेज में आपके खाते में पैसे वापस आ जाएंगे।

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इसके अलावा बैंक आपकी शिकायत के आधार पर आपको उस बैंक अकाउंट की जानकारी उपलब्ध कराएगा जहां आपने पैसा भेजा है, आप प्राप्तकर्ता से पैसा वापस भेजने का आग्रह कर सकते हैं। अगर प्राप्तकर्ता आपको पैसे भेजने से इंकार करता है तो आप उसके खिलाफ कानूनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक से प्राप्त करता की लिखित जानकारी जरूर लेनी होगी।
तो वहीं आरबीआई के नियम के अनुसार ऐसी स्थिति के लिए एक उपाय भी किया गया है। आप कहीं पेमेंट करते हैं या किसी को पैसे भेजते हैं, तो अकाउंट से पैसे कटने के मैसेज में यह पूछा जाना जरूरी है कि कहीं आपने गलती से यह ट्रांजेक्शन तो नहीं किया है। उस मैसेज में कोई नंबर या ईमेल प्रोवाइड कराना भी जरूरी है। अगर पैसा गलती से ट्रांसफर हुआ है या गलत खाते में चला गया है तो तत्काल उस नंबर या ईमेल पर शिकायत करें। यह गलती से कटे पैसे वापस पाने का सबसे आसान तरीका है. इस प्रोसेस में समय भी कम लगता है।

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