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पुलिसकर्मी अब हरियाणा के थानों में नहीं पी सकेंगे हुक्का, होगी कार्रवाई

हरियाणा में पुलिसकर्मियों को यदि नौकरी करनी है तो अपनी धूम्रपान की आदत पर लगाम लगानी होगी। कोई भी पुलिसकर्मी अब थाना परिसर और पुलिस लाइन में धूम्रपान नहीं कर सकेगा। यदि अब ऐसा करता हुआ पाया गया तो पुलिसकर्मी के विरूद्ध कार्रवाई होना तय है।
 
 

चंडीगढ़ पंजाबNov 28, 2019 / 06:30 pm

Yogendra Yogi

पुलिसकर्मी अब हरियाणा के थानों में नहीं पी सकेंगे हुक्का, होगी कार्रवाई

पुलिसकर्मी अब हरियाणा के थानों में नहीं पी सकेंगे हुक्का, होगी कार्रवाई

चंडीगढ़ (संजीव शर्मा): हरियाणा में पुलिसकर्मियों को यदि नौकरी करनी है तो अपनी धूम्रपान की आदत पर लगाम लगानी होगी। कोई भी पुलिसकर्मी अब थाना परिसर और पुलिस लाइन में धूम्रपान नहीं कर सकेगा। यदि अब ऐसा करता हुआ पाया गया तो पुलिसकर्मी के विरूद्ध कार्रवाई होना तय है। दरअसल बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी थाना परिसरों में ही धूम्रपान संबंधी कायदे-कानूनों का उल्लंघन कर रहे थे। पुलिसकर्मियों को थानों में हुक्का गुडग़ुड़ाते या फिर बीडी-सिगरेट पीते हुए देखा जा सकता है। इससे सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान संबंधी रोक के नियमों की धज्जियां खुद कानून के रखवाले ही उड़ा रहे थे।

पुलिस महानिदशेक सख्त
पुलिस महानिदेशक की जानकारी मे पुलिसकर्मियों के सरेआम धूम्रपान करने की बात आई। महानिदेशक ने इसे बेहद गंभीरता से लिया। पुलिस महानिदेशक सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश देकर ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है जोकि थानों और नो स्मोकिंग जोन में धूम्रपान करते पाए जाएं। डीजीपी ने सभी थानों को नो स्मोकिंग जोन घोषित करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा थानों और पुलिस लाइन में बगैर स्वीकृति के एसी का इस्तेमाल करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया है।

सीआईडी से मिली थी धूम्रपान की रिपोर्ट
प्राप्त जानकारी के मुताबिक अनुसार पुलिस महानिदेशक ने कुछ समय पहले सीआईडी के माध्यम से जब इस बारे में रिपोर्ट एकत्र की तो हर तरफ से चौंकाने वाली सूचनाएं मिली। जिसके चलते उन्होंने सभी पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक तथा पुलिस अधीक्षकों को एक आदेश जारी करके कहा है कि पुलिस थानों, चौकियों, एसआईटी विंग, सीआईए कार्यालयों तथा पुलिस लाइनों में हुक्का प्रथा को बंद किया जाए।

थाने घोषित होंगे नो-स्मोकिंग जोन
डीजीपी द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि पुलिस थाने तथा पुलिस विभाग की सभी इमारतें सार्वजनिक स्थानों की श्रेणी में आती हैं। जहां आमतौर पर लोगों का आवागमन रहता है। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना कानून अपराध है। सभी पुलिस थानों, चौकियों व अन्य संस्थानों के बाहर एवं लोगों के खड़े होने वाले स्थानों पर नो स्मोकिंग जोन के बोर्ड लगाए जाएं। इसके अलावा इन बोर्डों पर धूम्रपान के कुप्रभावों के बारे में स्लोगन व चित्र के माध्यम से पुलिसकर्मियों व आम जन को जागरूक किया जाए।

पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन करेगी मदद
पुलिस अधिकारी इस नियम को लागू करने के लिए पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन की मदद ले सकते हैं। डीजीपी ने अपने पत्र में साफ किया है कि पाबंदी के बावजूद धूम्रपान करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई की जाए। उन्होंने सभी आला अधिकारियों को इस संबंध में समय-समय पर निरीक्षण आदि करने के भी निर्देश जारी किए हैं।

जवानों के पास मिलते हैं हुक्के
गौरतलब है कि हरियाणा की लगभग सभी पुलिस लाइनों में जवानों ने छोटे-छोटे हुक्के अपने पास रखे हुए हैं। आलम यह है कि पुलिस थानों व चौकियों में भी एक कौने में उपले सुलगते हुए मिल जाते हैं। जिससे हुक्कों में इस्तेमाल करने के लिए अंगार तैयार किया जाता है। पुलिस महानिदेशक को मिली शिकायत के अनुसार बहुत से जिलों में तो पीसीआर की गाडिय़ों तक में कर्मचारियों द्वारा छोटे-छोटे हुक्के में रखे गए हैं।

एसी लगाने वालों के खिलाफ भी होगी कार्रवाई
पुलिस थानों तथा पुलिस लाइनों में एसी लगाए जाने की शिकायतों का भी पुलिस महानिदेशक ने संज्ञान लिया है। हरियाणा के ज्यादातर जिलों में चल रहे पुलिस थानों तथा पुलिस लाइनों में कर्मचारियों द्वारा अपने कमरों में एसी लगाए गए हैं। डीजीपी ने अपने पत्र में साफ किया है कि पुलिस थानों व पुलिस लाइनों के कमरों में एसी लगाने की कोई भी मंजूरी नहीं है। जहां भी एसी चल रहे हैं अथवा लगाए गए हैं वह पुलिस कर्मचारियों ने अपनी तरफ से लगा रखे हैं। उन्होंने इसके लिए पुलिस अधीक्षकों की जिम्मेदारी तय करते हुए कहा है कि बगैर मंजूरी के चल रहे एसी के कारण पुलिस थानों, चौकियों तथा पुलिस लाइनों में जरूरत से अधिक बिजली का बिल आता है। उन्होंने सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वह इसका संज्ञान लेकर बिना किसी देरी के कार्रवाई करें।

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