इस अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और सामाजिक रूप से पिछले वर्ग के बच्चों के लिए २५ प्रतिशत सीटें निर्धारित की जाती है। इसके लिए अभिभावक सरकारी ऑनलाइन आरटीई एडमिशन पोर्टल पर आवेदन भर सकते हैं।
साथ ही पांच से अधिक स्कूलों का चयन भी कर सकते हैं। अगर आवेदकों की संख्या से सीटों की संख्या अधिक होती है तो सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए विद्यार्थियों का नाम चुना जाएगा।
राज्यभर के निजी स्कूलों में निर्धारित १.२१ लाख आरटीई सीटों के लिए अब तक एक लाख आवेदन जमा किए गए हैं। इस कोटे के तहत चेन्नई में ६,३०० अभिभावकों ने आवेदन दिया है। साथ ही पांच से अधिक स्कूलों का चयन भी कर सकते हैं। अगर आवेदकों की संख्या से सीटों की संख्या अधिक होती है तो सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए विद्यार्थियों का नाम चुना जाएगा।