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चेन्नई

ट्रेक्टर मालिक पर २५ हजार का जुर्माना

मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै शाखा ने रामनाथपुरम जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि तस्करी के आरोप में जब्त ट्रेक्टर छोड़ दिया जाए।

चेन्नईMar 06, 2019 / 03:41 pm

PURUSHOTTAM REDDY

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ट्रेक्टर मालिक पर २५ हजार का जुर्माना

मदुरै. मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै शाखा ने रामनाथपुरम जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि तस्करी के आरोप में जब्त ट्रेक्टर छोड़ दिया जाए। साथ ही ट्रेक्टर मालिक के इस आश्वासन कि पहले तस्करी के किसी भी कार्य में ट्रेक्टर शामिल नहीं था को स्वीकारा तो अवश्य लेकिन २५ हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
ट्रेक्टर मालिक एस. मुरुगन ने उसका वाहन जब्त कर लिए जाने के बाद हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। न्यायाधीश जी. आर. स्वामीनाथन ने सुनवाई के वक्त वादी के शपथपत्र को मंजूर कर लिया कि ट्रेक्टर का अवैध कार्यों में पहले कभी उपयोग नहीं हुआ था।
जज ने वादी को चेतावनी दी कि अगर उसका शपथपत्र झूठ निकला तो कोर्ट द्वारा पारित यह आदेश स्वत: ही रोक दिया जाएगा और उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
कोर्ट ने वादी से यह भी लिखित में पेश करने को कहा कि वह भविष्य में ऐसी किसी भी अवैध गतिविधि में लिप्त नहीं होगा जिसकी वजह से उसका वाहन जब्त करना पड़े।
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि इस आदेश की तामील तभी होगी जबकि ट्रेक्टर फौजदारी कोर्ट की कस्टडी में नहीं हो। अगर ऐसा है तो उसे संबंधित कोर्ट में जाकर अर्जी लगानी होगी। जज ने ट्रेक्टर मालिक को निर्देश दिया कि वह पूछताछ में सहयोग करे।

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