पुलिस ने आईपीसी की धारा 507 (एक अनाम संचार द्वारा आपराधिक धमकी) और 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) के तहत मामला दर्ज किया है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने कहा था कि सुरप्पा ने केंद्र को एकतरफा पत्र लिखा था और सरकार आईओई दर्जा प्राप्त करने के पक्ष में नही है। उल्लेखनीय है कि सुरप्पा ने 2 जून को लिखे पत्र में कहा था कि मुख्य सचिव के. षणमुगम ने विवि के लिए आईओई स्टेटस स्वीकार कर लिया है लेकिन एक हजार करोड़ रुपए के सहयोग के लिए असहमति जताई है। तमिलनाडु मुख्य सचिव ने मंत्रालय को बताया कि राज्य प्रोजेक्ट के क्रियान्वित करेगा लेकिन तभी जब केन्द्र पूरी राशि उपलब्ध कराएगा। जिसके बाद से सुरप्पा के इस कदम का विरोध किया जा रहा है।