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चेन्नई

Babri मस्जिद की बरसी पर मुस्लिम संगठनों को प्रदर्शन से रोकने की मांग

याची हिन्दू मुनेत्र कषगम के अध्यक्ष भी हैं ने कहा कि अगर Muslim Organisation को प्रदर्शन की अनुमति दी जाती है तो Law and Order बिगडऩे का खतरा

चेन्नईNov 29, 2019 / 09:15 pm

P S VIJAY RAGHAVAN

Babri मस्जिद की बरसी पर मुस्लिम संगठनों को प्रदर्शन से रोकने की मांग

Babri मस्जिद की बरसी पर मुस्लिम संगठनों को प्रदर्शन से रोकने की मांग

चेन्नई. मद्रास हाईकोर्ट में दाखिल एक याचिका में मांग की गई है कि सभी मुस्लिम संगठनों खासकर तमिलनाडु मुस्लिम मुनेत्र कषगम (TMMK) और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) को ६ दिसम्बर को बाबरी मस्जिद गिराने की बरसी पर किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन से रोका जाए।
एडवोकेट के. गोपीनाथ की इस याचिका पर न्यायाधीश आर. सुबय्या और जस्टिस पी. वेलमुरुगन की न्यायिक पीठ ने सुनवाई २ दिसम्बर के लिए टाल दी।

याची हिन्दू मुनेत्र कषगम के अध्यक्ष भी हैं ने कहा कि अगर मुस्लिम संगठनों को प्रदर्शन की अनुमति दी जाती है तो शांति-व्यवस्था बिगडऩे का खतरा है। अब जब सुप्रीम कोर्ट अयोध्या रामजन्म भूमि विवाद का निपटारा कर चुका तो यह आशंका और भी प्रबल हो जाती है। टीएमएमके और एसडीपीआइ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की निन्दा में ६ दिसम्बर को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन आहूत किया है। इस तरह का प्रदर्शन न्यायिक प्रक्रिया की अवमानना है।

याची ने इन प्रदर्शनों को अवांछित और गैरजरूरी बताया कि देश की सबसे उच्चतम अदालत की संविधान पीठ इस विवाद पर निर्णय दे चुकी है। २३ अगस्त को उसने पुलिस महानिदेशक को अर्जी दी थी कि मुस्लिम संगठनों के इस विरोध को रोका जाए। पुलिस महानिदेशक की ओर से कोई जवाब नहीं मिलने की वजह से उसे न्यायालय की शरण लेनी पड़ी।

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