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चेन्नई

अतिक्रमणकारियों को मतदान के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते : मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने मदुरै बेंच द्वारा 28 जनवरी को पारित एक आदेश को पलट दिया जिसमें अदालत ने भारत के चुनाव आयोग को जल स्रोतों का अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों का मतदाता पहचान पत्र जारी नहीं करने का निर्देश दिया था।

चेन्नईMar 27, 2019 / 01:52 pm

Ritesh Ranjan

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अतिक्रमणकारियों को मतदान के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते : मद्रास हाईकोर्ट

चेन्नई. मद्रास हाईकोर्ट ने मदुरै बेंच द्वारा 28 जनवरी को पारित एक आदेश को पलट दिया जिसमें अदालत ने भारत के चुनाव आयोग को जल स्रोतों का अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों का मतदाता पहचान पत्र जारी नहीं करने का निर्देश दिया था।
न्यायाधीश एस मणिकुमार और सुब्रमण्यम प्रसाद की न्यायिक पीठ ने चुनाव आयोग के शपथ पत्र से मेल खाते हुए उक्त निर्देश जारी किए। चुनाव आयोग ने कहा था कि ऐसा कोई संवैधानिक निषेध नहीं है कि फुटपाथी अथवा जल स्रोतों पर अतिक्रमण करने वालों को मताधिकार के प्रयोग से रोका जाए।
इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार को कई दिश निर्देश जारी किए जो अतिक्रमियों को बिजली की आपूर्ति, भवन निर्माण की अनुमति और मतदाता पुष्टिकरण कार्ड देने संबंधित थे। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार को कई दिश निर्देश जारी किए जो अतिक्रमियों को बिजली की आपूर्ति, भवन निर्माण की अनुमति और मतदाता पुष्टिकरण कार्ड देने संबंधित थे।

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