यह था मामला
अयानवरम इलाके में स्थित एक अपार्टमेंट के लिफ्टमैन, सुरक्षा गार्ड, पलम्बर, इलेक्ट्रीशियन एवं अन्य रखरखाव कर्मचारी सहित १७ लोग सात महीने तक बधिर लडक़ी से दुष्कर्म करते रहे और किसी से कुछ कहने पर बच्ची को जान से मारने की धमकी देते थे। सात महीने तक बच्ची को अपार्टमेंट के टैरेस ले जाकर दुष्कर्म करते थे। उसकी बहन ने बालिका से जानकारी मिलने पर माता को अवगत कराया और उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत की। महिला पुलिस ने इस मामले में 17 आरोपियों पर पोक्सो के साथ ही हत्या के प्रयास सहित दूसरे आरोप तय किए थे। सभी दोषियों की उम्र 23 से 66 वर्ष की है। हाल ही पुलिस ने जेल में बंद १७ आरोपियों पर गुण्डा एक्ट लागू किया गया था। महानगर पुलिस आयुक्त एके विश्वनाथन ने १७ इनपर गुण्डा एक्ट लागू करने का आदेश जारी किया था।चेन्नई शहर पुलिस आयुक्त ए.के. विश्वनाथन के आदेश पर यह कदम उठाया गया। घटना में शहर के एक रहवासी अर्पाटमेंट में रहने वाली 12 वर्षीय दिव्यांग के साथ अर्पाटमेंट में काम करने वाले स्टॉफ सात महीनों तक बलात्कार किया।