उल्लेखनीय है कि रजनीकांत बुधवार को 6.50 लाख टैक्स माफी के लिए मद्रास हाईकोर्ट पहुंचे थे लेकिन कोर्ट ने फटकार लगाते हुए उन पर जुर्माना लगाने की बात कह दी थी। रजनीकांत ने ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन की ओर से उनके श्री राघवेंद्र कल्याण मंडपम के लिए संपत्ति कर के तौर पर साढ़े छह लाख रुपए की कर मांग को लेकर याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायधीश अनीता सुमन ने रजनीकांत को चेतावनी देते हुए कहा था कि कर की मांग के खिलाफ कोर्ट आने के लिए उन पर लागत लगाई जा सकती है। जिसके बाद उनके वकील ने केस वापस लेने के लिए थोड़ा समय मांगा था। रजनीकांत का कहना था कि लॉकडाउन की वजह से पिछले 24 मार्च से उन्होंने मंडपम का उपयोग ही नहीं किया तो कर किस बात का लिया जा रहा है। निगम ने छमाही के आधार पर रजनीकांत को संपत्ति कर नोटिस भेजा था।