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चेन्नई

chennai news in hindi: मद्रास उच्च न्यायालय ने खारिज की 100 करोड़ रुपए के जुर्माने के आदेश को रद्द करने की राज्य सरकार की याचिका

मद्रास उच्च न्यायालय madras high court ने एनजीटी NGT द्वारा लगाए गए 100 करोड़ रुपए के जुर्माने के आदेश को रद्द करने की तमिलनाडु Tamilnadu सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने चेन्नई की अडयार Adyar , कूवम नदी coouam और बर्किंघम नहर के रखरखाव में विफल रहने पर तमिलनाडु tamilnadu सरकार पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।

चेन्नईJul 12, 2019 / 06:05 pm

shivali agrawal

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chennai news in hindi: मद्रास उच्च न्यायालय ने खारिज की 100 करोड़ रुपए के जुर्माने के आदेश को रद्द करने की राज्य सरकार की याचिका

चेन्नई. मद्रास उच्च न्यायालय madras high court ने एनजीटी NGT द्वारा लगाए गए 100 करोड़ रुपए के जुर्माने के आदेश को रद्द करने की तमिलनाडु Tamilnadu सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने चेन्नई की अडयार Adyar , कूवम नदी coouam और बर्किंघम नहर के रखरखाव में विफल रहने पर तमिलनाडु tamilnadu सरकार पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। एनजीटी के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा की गई अपील को खारिज करते हुए न्यायाधीश आर. सुब्बैया और न्यायाधीश कृष्णन रामास्वामी की खंडपीठ ने ट्रिब्यूनल के 13 फरवरी के आदेश के विरुद्ध अंतरिम स्थगन आदेश को रद्द कर दिया। पीठ ने स्पष्ट किया कि एनजीटी के आदेश के खिलाफ याचिका केवल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ही की जा सकती है इसलिए यह याचिका विचार योग्य नहीं है।
राज्य अप्रेल 2015 से 36 महीने के भीतर इन जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने की कार्ययोजना में विफल रहा, इसलिए एनजीटी ने तमिलनाडु सरकार को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जुर्माना देने का आदेश दिया, जिसका उपयोग जल स्रोतों को बहाल करने में किया जाएगा। राज्य सरकार ने इसके खिलाफ अपील करते हुए कहा था कि यह आदेश गलत तथ्य पर आधारित है। साथ ही दावा किया कि इस तरह का जुर्माना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के तहत ट्रिब्यूनल की शक्तियों के बाहर है। उल्लेखनीय है कि एनजीटी ने यह आदेश जवाहरलाल षणमुगम द्वारा दायर की गई याचिकाओं की सुनवाई करते हुए की जिनमें याचिकाकर्ता ने तमिलनाडु tamilnadu सरकार को इन जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने का निर्देश देने की अपील की थी।
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