100 रुपए जुर्माना
चैकिंग अभियान के दौरान दुपहिया वाहन बिना हेलमेट है उससे 100 रुपए जुर्माना वसूला गया। और पुलिस ने पीछे बैठी सवारी के हेलमेट नहीं पहनने पर भी 100 रुपए का चालान काटा। साथ ही चालक के पास सभी दस्तावेज नहीं मिलने पर दुपहिया वाहनों को सीज भी किया गया। मौके पर वाहन के पूरे दस्तावेज दिखाए गए तो पुलिस पहली बार 100 रुपए का जुर्माना वसूल रही। इस अभियान के अलावा पुलिस ने सभी को हेलमेट पहनने की नसीहत दी गई है। गौरतलब है कि दुपहिया पर पिछली सवारी के लिए देश के कई हिस्सों में हेलमेट का नियम सख्ती से लागू है।
70 प्रतिशत ही लगाते है हेलमेट
अतिरिक्त आयुक्त (यातायात) कपिल कुमार शरतकर ने बताया कि दुपहिया सवारियों के लिए 2007 में हेलमेट अनिवार्य किया गया था। पिछली सवारी के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है। चेन्नई बाइक चालाने वालों में 70 प्रतिशत लोग ही हेलमेट पहन रहे है जबकि पिछली सवारी कभी हेलमेट नहीं पहनते। उन्होंने बताया कि सोमवार से चेन्नई में बिना हेलमेट के सवारी करते पाए जाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत बाइक सवार और पीछे बैठने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।