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चेन्नई

ऐसी याचिकाएं दायर नहीं की जाएं : हाईकोर्ट

याची को दी बोर्ड परीक्षा स्थगित करने की याचिका वापस लेने की अनुमति, याची का कहना था कि कोविड–१९ के मामले जीरो प्रतिशत हो जाने तक परीक्षाएं स्थगित कर दी जाएं। सरकार ने १ जून से परीक्षाएं आयोजित कराने की घोषणा की है।

चेन्नईMay 15, 2020 / 09:03 pm

MAGAN DARMOLA

ऐसी याचिकाएं दायर नहीं की जाएं : हाईकोर्ट

ऐसी याचिकाएं दायर नहीं की जाएं : हाईकोर्ट

चेन्नई. बोर्ड परीक्षाएं स्थगित करने के निर्देश जारी करने संबंधी जनहित याचिका पर मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसी याचिकाएं दायर नहीं की जाएं। साथ ही याची को इसे वापस लेने की अनुमति देते हुए इसका निस्तारण कर दिया। यह जनहित याचिका एस. स्टालिनराज नाम के एडवोकेट ने दायर की थी। उनका कहना था कि कोविड–१९ के मामले जीरो प्रतिशत हो जाने तक परीक्षाएं स्थगित कर दी जाएं। सरकार ने १ जून से परीक्षाएं आयोजित कराने की घोषणा की है।

विशेष न्यायिक पीठ के जजों एम. सत्यनारायणन और पुष्पा सत्यनारायणा ने वीडियो कांफे्रंसिंग के माध्यम से याची के अधिवक्ता से जनहित याचिका दायर करने के मापदंड से जुड़े कई प्रश्न किए। उन्होंने याचिका दायर किए जाने का आधार भी पूछा।

हाईकोर्ट द्वारा प्रश्नों की झड़ी लगाई जाने के बाद याची ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। न्यायिक पीठ ने आज्ञा देते हुए कहा कि कोर्ट के समक्ष ऐसी याचिकाएं नहीं लाई जाएं।


कंटेनमेंट जोन में परीक्षा केंद्र : मंत्री

स्कूल शिक्षा मंत्री के. ए. सेंगोट्टयन का कहना है कि बोर्ड परीक्षा का विद्यार्थी कंटेनमेंट जोन से है तो उनकी सुविधा के लिए उसी क्षेत्र में परीक्षा केेद्र स्थापित कर दिया जाएगा। बाहरी जिलों के विद्यार्थियों की आवाजाही की पूरी व्यवस्था रहेगी। इस बीच खबर है कि बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थी जिन भी स्कूलों में अध्ययनरत हैं उनको परीक्षा केंद्र में रूपांतरित कर दिया जाएगा। एक केंद्र के एक कक्ष में १० से अधिक परीक्षार्थी नहीं होंगे। शिक्षा विभाग के सभी शिक्षकों की ड्यूटी बोर्ड परीक्षा में रहेगी। आंकड़े के अनुसार राज्य में १२ हजार स्कूलें हैं जहां १०वीं की कक्षाएं हैं। इन सभी स्कूलों को परीक्षा केंद्र बना दिया जाएगा।

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