scriptहाईकोर्ट की फटकार के बाद पुलिस महानिदेशक ने जारी किया निर्देश | Directive issued by D G P after the high court's reprimand | Patrika News
चेन्नई

हाईकोर्ट की फटकार के बाद पुलिस महानिदेशक ने जारी किया निर्देश

पोल्लाची सेक्स स्कैंडल मामले में मद्रास हाईकोर्ट द्वारा पीडि़ता का नाम और पहचान सरकारी आदेश में जारी करने पर मद्रास हाईकोर्ट द्वारा २५ लाख रुपए का जुर्माना लगाने के बाद तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक टी.के. राजेंद्रन ने सभी पुलिस थानों और आला अधिकारियों को ऐसा करने से बचने का निर्देश जारी किया है।

चेन्नईMar 19, 2019 / 05:38 pm

Ritesh Ranjan

court,police,general,director,issued,high,after,reprimand,directive,

हाईकोर्ट की फटकार के बाद पुलिस महानिदेशक ने जारी किया निर्देश

चेन्नई. पोल्लाची सेक्स स्कैंडल मामले में मद्रास हाईकोर्ट द्वारा पीडि़ता का नाम और पहचान सरकारी आदेश में जारी करने पर मद्रास हाईकोर्ट द्वारा २५ लाख रुपए का जुर्माना लगाने के बाद तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक टी.के. राजेंद्रन ने सभी पुलिस थानों और आला अधिकारियों को ऐसा करने से बचने का निर्देश जारी किया है। इस निर्देश में कहा गया है कि पास्को, बलात्कार, यौन शोषण मामले में जांच एजेंसी को पीडि़ता का नाम नहीं जाहिर करना चाहिए और संबंधित रिपोर्ट को सील बंद कवर में कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। यह निर्देश सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों समेत पुलिस अधिकारियों को जारी किया गया है।
————————————————–

छीना-झपटी मामले में युवक को पकड़ा
चेन्नई. अडयार के कोटूरपुरम इलाके में छीना-झपटी मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम विघ्नेश (३४) है और वह अडयार का रहने वाला है। रंगनाथन (३५) जो निजी कंपनी में काम करता है ने विघ्नेश पर आरोप लगाया है कि उसने उसे काम से वापस लौटते समय रास्ते में पकड़ कर पीटा। यही नहीं उसके पास से मोबाइल फोन और ७० रुपए छीनकर मौके से फरार हो गया। रंगनाथन की शिकायत पर पुलिस ने विघ्नेश को गिरफ्तार कर लिया।

Home / Chennai / हाईकोर्ट की फटकार के बाद पुलिस महानिदेशक ने जारी किया निर्देश

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो