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चेन्नई

कोरोना के बढ़ते मामलों का जिम्मेदार है चुनाव आयोग: हाई कोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने से नहीं रोका

चेन्नईApr 26, 2021 / 07:13 pm

Vishal Kesharwani

कोरोना के बढ़ते मामलों का जिम्मेदार है चुनाव आयोग: हाई कोर्ट

कोरोना के बढ़ते मामलों का जिम्मेदार है चुनाव आयोग: हाई कोर्ट


चेन्नई. मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने से नहीं रोका जिसके परिणाम स्वरूप पिछले कुछ महीनों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। कोरोना की दूसरी लहर का जिम्मेदार चुनाव आयोग है और आयोग पर हत्या का आरोप लगाना चाहिए। न्यायाधीश संजीव बैनर्जी और न्यायाधीश सेंथिलकुमार रामामूर्ति की पहली बेंच ने कहा आयोग को किसी भी तरह के अधिकार की कवायद में कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद चुनाव प्रचार करने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित की गई रैलियों के खिलाफ आयोग ने किसी प्रकार का कदम नहीं उठाया, जबकि कोर्ट बार बार कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने का आदेश दे रही थी।

 

लेकिन अब आयोग को विश्वास दिलाते है कि 2 मई से पहले अगर हमे पता नहीं चला कि कोविड प्रोटोकॉल का उचित रखरखाव करने को लेकर आयोग की योजना क्या है तो वोटो की गिनती रोक दी जाएगी, ताकि राज्य को आयोग के आदर्शो के आगे ना झुकना पड़े। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य का सबसे अधिक महत्व है और यह चिंताजनक है कि संवैधानिक अधिकारियों को ऐसे संबंध में याद दिलाना पड़ता है। जिसके बाद ईसीआई ने कहा कि केंद्रों में विभिन्न सुरक्षा उपाय किए गए हैं और इस संबंध में विस्तृत विवरण कोर्ट को प्रदान की जाएगी। राज्य के परिवहन मंत्री एमआर विजयभास्कर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह निर्देश दिया। अपनी याचिका में मंत्री ने कोर्ट से करुर निर्वाचन क्षेत्र में 2 मई को होने वाली मतगणना में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए ईसीआई को निर्देश देने का आग्रह किया था।

 

विजयभास्कर ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र से 77 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है और रविवार लॉकडाउन के कारण कोविड 19 दिशानिर्देशों के साथ ईसीआई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा मतदान किए गए मतों को प्रदर्शित और घोषित किया जाए। इसके अलावा आयोग को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी एजेंट की सहमति के बिना अगले दौर की गिनती शुरू न हो। काउंटिन सेंटरों में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाए।

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