पूर्व मदुरै निगम आयुक्त को सात दिन की जेल
– न्यायिक अवमानना – वर्तमान में हैं टिडको के कार्यकारी निदेशक
पूर्व मदुरै निगम आयुक्त को सात दिन की जेल
मदुरै. मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै बेंच ने अदालत की नाफरमानी पर मदुरै निगम के पूर्व आयुक्त डा. अनीश शेखर को एक सप्ताह के कारावास की सजा सुनाई है। शेखर फिलहाल तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम (टिडको) के कार्यकारी निदेशक हैं।
जे. विजयकुमार नाम के याची ने पूर्व कलक्टर के खिलाफ न्यायिक अवमानना की याचिका अक्टूबर २०१६ में दायर की थी। मूल मामले में अदालत ने मदुरै निगम को निर्देश दिया था कि वह राजस्व सहायक और कनिष्ठ के पदों की आंतरिक वरिष्ठता सूची को संशोधित करे तथा पांच अधिकारियों को चार सप्ताह के भीतर पदोन्नत करे।
इसके बाद विजयकुमार प्राधिकारियों को सूचित किया कि कोर्ट के आदेश की पालना की जाए, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी ने कोई कदम नहीं उठाया। १६ दिसम्बर २०१६ को कानूनी नोटिस भी भेजा गया लेकिन फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई।
जनवरी २०१७ में याची ने अवमानना याचिका लगाई लेकिन जिसे यह कहते हुए बंद कर दिया कि न्यायिक पीठ के सामने अपील लम्बित है। उसके बाद १० जुलाई २०१८ को अवमानना याचिका पर सुनवाई की अनुमति दी गई।
कोर्ट ने माना कि १० जुलाई २०१८ से मदुरै निगम आयुक्त ने कोर्ट के आदेश मानने को लेकर कई बार सुनवाई स्थगित कराई। बहरहाल न तो उन्होंने कोर्ट के आदेश की पालना की और न ही माफी मांगी।
न्यायाधीश एमवी मुरलीधरन ने आदेश पढ़ा कि अवज्ञा करने वाला अधिकारी हठी जान पड़ता है। उसने कोर्ट का आदर नहीं किया है। उसके बर्ताव से लगता है न्यायिक व्यवस्था को लेकर वह ज्यादा गंभीर नहीं है इसलिए उससे सख्ती से निपटने की जरूरत है। अगर उसके कृत्य को माफ कर दिया गया तो यह अन्य लोगों के लिए गलत मिसाल बन जाएगा।
कोर्ट ने यह कहते हुए आइएएस अधिकारी को सात दिन के सामान्य कारावास और ५ हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। अगर सप्ताहभर के भीतर हर्जाना नहीं भर गया तो अधिकारी को सात दिन और जेल में काटने पड़ेंगे। हाईकोर्ट ने नगर प्रशासन व जलापूर्ति विभाग को भी उचित कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
गौरतलब है कि दो सप्ताह के भीतर यह दूसरा अवसर है जब कोर्ट ने आइएएस अधिकारी को सजा सुनाई है। २७ फरवरी को जस्टिस मुरलीधर ने मैप्ज के विकास आयुक्त एमके षणमुगसुंदरम और सहायक विकास अधिकारी एन. राजलिंगम को न्यायिक अवमानना का दोषी ठहराते हुए चौदह दिन की सजा सुनाई थी।
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