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चेन्नई

एआईएडीएमके में अंतरपार्टी चुनाव के खिलाफ पूर्व सांसद ने मद्रास हाईकोर्ट में दायर की याचिका

एआईएडीएमके के पूर्व सांसद केसी पलनीस्वामी ने मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर एआईएडीएमके नेतृत्व की पार्टी

चेन्नईDec 05, 2021 / 03:20 pm

Vishal Kesharwani

एआईएडीएमके में अंतरपार्टी चुनाव के खिलाफ पूर्व सांसद ने मद्रास हाईकोर्ट में दायर की याचिका

एआईएडीएमके में अंतरपार्टी चुनाव के खिलाफ पूर्व सांसद ने मद्रास हाईकोर्ट में दायर की याचिका


चेन्नई. एआईएडीएमके के पूर्व सांसद केसी पलनीस्वामी ने मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर एआईएडीएमके नेतृत्व की पार्टी के समन्वयक और सह समन्वयक के पदों के लिए चुनाव कराने की घोषणा को चुनौती दी।

 

अपनी याचिका में पलनीस्वामी ने दावा किया कि समन्वयक और सह समन्वयक के पदों के लिए चुनाव की घोषणा करना पार्टी के संविधान के खिलाफ और अवैध है। उन्होंने कोर्ट से 7 दिसंबर को होने वाले इंट्रापार्टी चुनाव को रद्द करने की मांग की। पूर्व सांसद ने कोर्ट से चुनाव आयुक्त के रूप में एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की देखरेख में चुनाव कराने के निर्देश देने की भी मांग की। प्रतिवादियों ने पार्टी के नियमों का उल्लंघन किया है, क्योंकि उन्हें चुनाव की तारीख से 21 दिन पहले नोटिस देना चाहिए था।

 

उक्त अवैध कार्रवाइयां स्पष्ट रूप से प्राथमिक सदस्यों की आंखों पर धूल झोंकने की दुर्भावनापूर्ण मंशा को प्रकट कर रही हैं। पार्टी की सदस्यता पर सवाल उठाते हुए पलनीस्वामी ने कहा कि प्राथमिक सदस्यों की संख्या को नियमित नहीं किया गया है। वास्तव में पार्टी कैडर को सदस्यता कार्ड जारी करने के संबंध में कई अनियमितताएं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ओ. पन्नीरसेल्वम और एडपाडी के. पलनीस्वामी चुनावी प्रक्रिया का पालन किए बिना महासचिव की शक्ति को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के खिलाफ है।

 

समन्वयक और संयुक्त समन्वयक के लिए चुनाव कराने के लिए उपनियमों में किया गया संशोधन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 ए के विपरीत है। पलनीस्वामी ने ओपीएस और ईपीएस द्वारा याचिकाकर्ता को चुनाव में हिस्सा लेने के लिए एआईएडीएमके की प्राथमिक सदस्यता से हटाने की घोषणा को रद्द करने का भी अनुरोध किया।

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