आधिकारिक विज्ञप्ति में सरकार ने इन प्रतिष्ठान मालिकों से कहा है कि वे एसी का उपयोग नहीं करेंगे। दुकान आने वाले ग्राहकों में पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए तथा उनके प्रवेश से पहले सैनिटाइजर से अनिवार्य रूप से हाथ धुलवाए जाएं। कर्मचारी भी मास्क सहित अन्य सुरक्षा उपकरण पहनेंगे। प्रतिदिन दुकानों को डिस्इंफेक्ट किया जाएगा। चेन्नई पुलिस हद तथा राज्य के अन्य हिस्सों में निर्धारित समयानुसार ये दुकानें खुलेंगी।
ये दुकानें खुलेंगी
– चाय की दुकानें (केवल पार्सल सेवा)
– बेकरी (केवल पार्सल सेवा)
– होटल और रेस्तरां (केवल पार्सल सेवा)
– फूल, सब्जियां, फलों की दुकानें
– निर्माण सामग्री बेचने वाली दुकानें
– सीमेंट, हार्डवेयर और सैनिटरीवेयर की दुकानें
– इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक दुकानें और मरम्मत की दुकानें
– मोबाइल फोन की बिक्री और सेवा
– कंप्यूटर की बिक्री और सेवा
– घरेलू उपकरणों व उपभोग की बिक्री
– मोटर उपकरण की बिक्री और सेवा
– चश्मों की बिक्री और मरम्मत
– छोटे आभूषण भंडार (बिना एसी के)
– छोटे वस्त्र भंडार (बिना एसी के) – केवल ग्रामीण क्षेत्रों में
– मिक्सी, ग्राइंडर की मरम्मत की दुकानें
– टीवी की बिक्री और सेवा छोटे स्टोर
– फर्नीचर भंडार
– सडक़ किनारे सब्जी विक्रेता
– ड्राई क्लीनिंग की दुकानें
– कूरियर और पार्सल सेवा
– फोटोकॉपी की दुकानें
– दोपहिया, चौपहिया वाहनों की बिक्री
– दोपहिया, चौपहिया सेवा
– पारंपरिक चिकित्सा स्टोर
– कृषि से संबंधित उत्पाद और रसायन और कीटाणुनाशक
– टाइल्स की बिक्री
– पेंट की बिक्री
– इलेक्ट्रिकल स्टोर
– ऑटोमोबाइल पाट्र्स की बिक्री
– नर्सरी गार्डन
– प्लाईवुड स्टोर
– सॉ मिल्स
– लॉरी बुकिंग सेवा