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चेन्नई

सीबीआइ से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

– मूर्ति तस्करी प्रकरण- सरकार ने जांच की है सीबीआइ को सुपुर्द

चेन्नईSep 11, 2018 / 07:40 pm

P S VIJAY RAGHAVAN

उसके बाद अधिकारियों ने नाव की तलाशी ली तो उसमें से ६९ बोरे मिले जिनमें 800 किलो समुद्री खीरे थे जिनको जब्त करने के साथ नाव को भी कब्जे में ले लिया गया।

State government’s two ministers dismiss petition

चेन्नई. तमिलनाडु के मंदिरों से मूर्ति चोरी व तस्करी के प्रकरणों की जांच आइडल विंग से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) को सुपुर्द करने के सरकार के फैसले को दी गई चुनौती मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने सीबीआइ से जवाब मांगा है।

सरकार ने आर्थिक अपराध शाखा की आइडल विंग से इन मामलों की जांच सीबीआइ के हवाले कर दी थी। सरकार का तर्क था कि चोरी व तस्करी के तार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैले है इसलिए सीबीआइ जैसी केंद्रीय जांच एजेंसी की पड़ताल ही प्रभावी रहेगी।

सरकार के इस आदेश को निरस्त करने की मांग को करते एडवोकेट एलिफेंट गजेंद्रन ने उच्च न्यायालय में याचिका लगाई। न्यायालय की विशेष पीठ ने केस सीबीआइ को अंतरित करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाई थी।

इस याचिका पर न्यायाधीश आर. महादेवन व न्यायाधीश आदिकेशवलु ने सुनवाई की। न्यायिक पीठ ने कहा कि मूर्ति चोरी व तस्करी मामलों की जांच सीबीआइ से कराने संबंधी दस्तावेज अदालत में दाखिल किए जाएं।

सरकार की ओर से बताया गया कि ये दस्तावेज केंद्र सरकार व प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजे गए है। इसलिए कोर्ट में बुधवार को पेश कर दिए जाएंगे। साथ ही यह भी कहा कि कुंभकोणम के मंदिरों में हुई चोरियों की जांच आईजी पोन माणिकवेल की अध्यक्षता वाली समिति करेगी। जबकि विदेशों में हुई तस्करी के प्रकरणों की जांच ही सीबीआइ के हवाले की गई है।

सरकार की दलील जानने के बाद न्यायालय ने सीबीआइ से इस मामले में उसकी राय मांगी। सीबीआइ को २४ सितम्बर तक जवाब देने का नोटिस जारी करते हुए सुनवाई मुल्तवी कर दी गई।
सरकार की ओर से बताया गया कि ये दस्तावेज केंद्र सरकार व प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजे गए है। इसलिए कोर्ट में बुधवार को पेश कर दिए जाएंगे। साथ ही यह भी कहा कि कुंभकोणम के मंदिरों में हुई चोरियों की जांच आईजी पोन माणिकवेल की अध्यक्षता वाली समिति करेगी। जबकि विदेशों में हुई तस्करी के प्रकरणों की जांच ही सीबीआइ के हवाले की गई है।

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