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चेन्नई

Madras High Court : सरकारी उपायों से असंतुष्ट हाईकोर्ट

अवैध होर्डिंग व बैनर मामले में सरकारी उपायों पर मद्रास उच्च न्यायालय ने असंतोष जताया है।न्यायालय में सामाजिक कार्यकर्ता ट्रैफिक आर. रामास्वामी ने याचिका लगाई थी कि राज्य में अवैध रूप से लगाए गए होर्डिंग, बैनर व पोस्टर हटाने के कोर्ट के आदेश के बाद भी इसकी पालना नहीं की गई।

चेन्नईJun 27, 2019 / 04:32 pm

shivali agrawal

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Madras High Court : सरकारी उपायों से असंतुष्ट हाईकोर्ट

चेन्नई. अवैध होर्डिंग व बैनर मामले में सरकारी उपायों पर मद्रास उच्च न्यायालय ने असंतोष जताया है।
न्यायालय में सामाजिक कार्यकर्ता ट्रैफिक आर. रामास्वामी ने याचिका लगाई थी कि राज्य में अवैध रूप से लगाए गए होर्डिंग, बैनर व पोस्टर हटाने के कोर्ट के आदेश के बाद भी इसकी पालना नहीं की गई। इस मामले की पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने सरकार से किए गए उपायों का विवरण पेश करने को कहा था।
इस याचिका पर जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और न्यायाधीश एम. निर्मल कुमार की न्यायिक पीठ ने मंगलवार को सुनवाई की। सरकार ने कहा कि उसे विवरण पेश करने के लिए और मोहलत चाहिए। इस पर न्यायिक पीठ ने नाराजगी जताते हुए फटकार लगाई कि इस तरह लगातार मोहलत मांगते रहे तो गृह सचिव को तलब कर दिया जाएगा।
न्यायिक पीठ ने अवैध होर्डिंग मामले में सरकार की क्रियाशीलता पर असंतोष जताया और कहा कि हम इससे काफी निराश हैं तथा लोक अभियोजक से बुधवार को जवाब पेश करने को कहा था।
मुख्य लोक अभियोजक बुधवार को सुनवाई में पेश हुए और बताया कि सरकार की ओर से इस मामले में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। न्यायिक पीठ ने दोहराया कि वह सरकारी कार्रवाई से असंतुष्ट है। पीठ से सरकारी वकील और मुख्य सचिव ने कुछ और मोहलत मांगी। न्यायिक पीठ ने मांग को स्वीकारते हुए याचिका पर सुनवाई १ जुलाई के लिए टाल दी।

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