—————————————————– पलनी पंचामृत को जिओ कोड दिलाने के क्या उपाय हो रहे : हाईकोर्ट
चेन्नई. पलनी मुरुगन मंदिर के अतिविख्यात प्रसाद पंचामृत को जिओ कोड दिलाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों की मद्रास उच्च न्यायालय ने जानकारी मांगी है।
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै शाखा में दायर याचिका में पलनी मुरुगन मंदिर के मालिकान वाली जमीन से अतिक्रमण हटाकर श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं विकसित कराने के निर्देश जारी करने की याचिका दायर हुई।
हाईकोर्ट ने उक्त याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। न्यायालय ने पूछा कि तिरुपति लड्डू को जिओ पहचान मिल सकती है तो पलनी मंदिर के पंचामृत को क्यों नहींï? अब तक इस सिलसिले में क्या कदम उठाए गए है?
न्यायालय ने यह भी सवाल किया मंदिर की जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं? कोर्ट ने हिन्दू धर्म व देवस्थान विभाग को नोटिस जारी करते हुए २६ फरवरी तक जवाब मांगा है।
चेन्नई. पलनी मुरुगन मंदिर के अतिविख्यात प्रसाद पंचामृत को जिओ कोड दिलाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों की मद्रास उच्च न्यायालय ने जानकारी मांगी है।
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै शाखा में दायर याचिका में पलनी मुरुगन मंदिर के मालिकान वाली जमीन से अतिक्रमण हटाकर श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं विकसित कराने के निर्देश जारी करने की याचिका दायर हुई।
हाईकोर्ट ने उक्त याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। न्यायालय ने पूछा कि तिरुपति लड्डू को जिओ पहचान मिल सकती है तो पलनी मंदिर के पंचामृत को क्यों नहींï? अब तक इस सिलसिले में क्या कदम उठाए गए है?
न्यायालय ने यह भी सवाल किया मंदिर की जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं? कोर्ट ने हिन्दू धर्म व देवस्थान विभाग को नोटिस जारी करते हुए २६ फरवरी तक जवाब मांगा है।
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