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चेन्नई

परीक्षा घोटाला मामले में याचिका की अनुमति

टीएनपीएससी (Tnpsc) ग्रुप-1 परीक्षा (Exam) घोटाला मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ वकील पी. विल्सन को याचिका दायर करने की अनुमति दे दी है।

चेन्नईFeb 18, 2020 / 08:54 pm

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

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चेन्नई. टीएनपीएससी ग्रुप-1 परीक्षा घोटाला मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ वकील पी. विल्सन को याचिका दायर करने की अनुमति दे दी है।
न्यायाधीश आर. सुबैय्या एवं न्यायाधीश आर. पोंगियप्पन की पीठ ने यह निर्देश दिया। डीएमके के संगठन सचिव ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि टीएनपीएससी में केवल छोटे स्तर के कर्मचारियों को टारगेट बनाया गया है और शेष को छोड़ दिया गया है। याचिका में कहा कि इस तरह का बड़ा घोटाला बिना बड़े अधिकारियों की लिप्तता के संभव नहीं लगता। इस घोटाले में टीएनपीएससी के चेयरमैन, सचिव व बड़े अधिकारियों का हाथ हो सकता है। साथ ही प्रिंटर भी इसमें शामिल हो सकता है। याचिका में कहा कि अब तक तीन जांच अधिकारी बदल दिए गए हैं। अब चौथा अधिकारी जांच कर रहा है। इस घोटाले के मुख्य आरोपी अब तक गिरफ्त से बाहर है।
दो महीने का समय
मद्रास हाइकोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए केन्द्रीय अपराध शाखा (सीसीबी) को दो महीने का समय और दे दिया। एक निजी टेलीविजन चैनल ने अपनी रिपोर्ट के माध्यम से इस समाचार को उजागर किया था। न्यायालय ने उम्मीदवारों के चयन पर रोक लगा दी।

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