मद्रास हाइकोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए केन्द्रीय अपराध शाखा (सीसीबी) को दो महीने का समय और दे दिया। एक निजी टेलीविजन चैनल ने अपनी रिपोर्ट के माध्यम से इस समाचार को उजागर किया था। न्यायालय ने उम्मीदवारों के चयन पर रोक लगा दी।
टीएनपीएससी (Tnpsc) ग्रुप-1 परीक्षा (Exam) घोटाला मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ वकील पी. विल्सन को याचिका दायर करने की अनुमति दे दी है।
चेन्नई•Feb 18, 2020 / 08:54 pm•
ASHOK SINGH RAJPUROHIT
highcourt