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चेन्नई

रेत उत्खनन को रोकने की मांग को लेकर याचिका

तंजावुर जिले के कुमारमंगलम के पास तिरुचित्रमबालम में जहां कोलिदम नदी पर बांध बनाया जा रहा है, वहां अवैध रेत उत्खनन को रोकने की मांग को लेकर मद्रास उच्च न्यायालय (Highcourt) में याचिका लगाई गई है।

चेन्नईFeb 21, 2020 / 09:36 pm

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Highcourt

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चेन्नई. तंजावुर जिले के कुमारमंगलम के पास तिरुचित्रमबालम में जहां कोलिदम नदी पर बांध बनाया जा रहा है, वहां अवैध रेत उत्खनन को रोकने की मांग को लेकर मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका लगाई गई है। न्यायाधीश एम. सत्यनारायण एवं न्यायाधीश आर. हेमलता की खंडपीड ने सी. मोहन कुमार की ओर से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए 13 मार्च को अगली सुनवाई दी है। अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता आर. विजयकुमार को निर्देश दिए कि नागपट्टिनम जिला कलक्टर एवं लोक निर्माण विभाग इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें।
26 किमी के दायरे में नौ खदानें
याचिका में कहा कि कावेरी डेल्टा बेल्ट का यह हिस्सा मानसून की विफलता समेत अन्य कारणों से अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। सरकार ने निजी खदान संचालकों को अनुमति दे दी है। 26 किमी के दायरे में नौ खदानें चल रही है। ऐसे में भूजल स्तर काफी नीचे जा चुका है। इसी हिस्से से सिरकाली पंचायत यूनियन की 14 पंचायतों, कोलिडम यूनियन की 7 ग्राम पंचायतों, मइलादुतुरै की 19 ग्राम पंचायतों में पानी का वितरण किया जा रहा है। इस दौरान पानी की सप्लाई आधे घंटे कर दी गई है। ऐसे हालात में भी तिरुचित्रमबालम में रेत खनन की अनुमति दे दी गई है। अगर खदान संचालन की अनुमति दी जाती है तो बांध का निर्माण कार्य प्रभावित होगा। इससे भूजल स्तर में और कमी आने की संभावना बनी रहेगी।

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