चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अर्थारिटी (सीएमडीए) और केएमएमसी द्वारा दायर की गई स्थिति रिपोर्ट, जिसमें कहा गया कि जगह की अनुमति देने से भीड़ और अराजकता हो सकती है, को पढऩे के बाद न्यायाधीश ने कहा कि क्या कुछ अन्य स्थान आवंटित किया जा सकता है। जिसके बाद संबंधित अधिकारियों से तत्काल निर्देश लेते हुए केएमएमसी ने कोर्ट को सूचित किया कि बाजार में ए रोड के समानांतर एफ ब्लॉक के पास एक एकड़ जगह टमाटर के ट्रकों के लिए फिलहाल निर्धारित की जा सकती है।
सुझाव को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने आदेश दिया कि ए रोड के समानांतर उपलब्ध तीन एकड़ जगह में से कम से कम एक एकड़ विशेष रूप से टमाटर व्यापारियों के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। अंतरिम उपायों के तहत सभी लाइसेंसी टमाटर व्यापारी निर्धारित जगह पर लोडिंग और अनलोडिंग कर सकते हैं।
-खुदरा व्यापार पर होगी रोक
हालांकि न्यायमूर्ति सुरेश कुमार ने जोर देकर कहा कि टमाटर को उतारने के लिए आवंटित स्थान पर खुदरा व्यापार की अनुमति नहीं है और यदि इसका उल्लंघन हुआ तो जगह वापस ले ली जाएगी। पार्किंग यार्ड में टमाटर बेचते पाए जाने पर व्यापारी को जगह देने से इंकार किया जा सकता है।