निजी पेशी से चिदम्बरम के परिवार को मिली छूट
काला धन मामले में आर्थिक अपराध की विशेष कोर्ट में निजी पेशी से पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदम्बरम के परिवार को १४ सितम्बर तक की छूट मिल गई है।
निजी पेशी से चिदम्बरम के परिवार को मिली छूट
चेन्नई. काला धन मामले में आर्थिक अपराध की विशेष कोर्ट में निजी पेशी से पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदम्बरम के परिवार को १४ सितम्बर तक की छूट मिल गई है। इस मामले में चिदम्बरम की पत्नी नलिनी चिदम्बरम, पुत्र कार्ति और पुत्रवधू आरोपित हैं।
जस्टिस एस. मणिकुमार और जस्टिस सुब्रमण्यम की न्यायिक पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता व प्रतिवादी नलिनी चिदम्बरम, पुत्र कार्ति और श्रीनिधि की ओर से आयकर विभाग द्वारा दायर इस मुकदमे का विरोध किया गया है।
उनकी इस याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायिक पीठ ने उनको राहत दी है। यह मुकदमा तीनों द्वारा विदेशों में बैंक खातों और सम्पत्ति का ब्योरा नहीं देने की वजह से है। आयकर विभाग के अनुसार तीनों ने कैम्ब्रिज में ५.३७ करोड़ की सम्पत्ति का विवरण आयकर रिटर्न में नहीं दिया है जो कालाधन कानून के तहत अपराध है।
तीनों आरोपितों ने मामला खारिज करने की मांग को लेकर मद्रास हाईकोर्ट में अपील की थी लेकिन एकल जज ने कोई राहत नहीं दी। चिदम्बरम की पत्नी नलिनी चिदम्बरम, पुत्र कार्ति और पुत्रवधू आरोपित हैं।
जस्टिस एस. मणिकुमार और जस्टिस सुब्रमण्यम की न्यायिक पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता व प्रतिवादी नलिनी चिदम्बरम, पुत्र कार्ति और श्रीनिधि की ओर से आयकर विभाग द्वारा दायर इस मुकदमे का विरोध किया गया है।
उनकी इस याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायिक पीठ ने उनको राहत दी है। यह मुकदमा तीनों द्वारा विदेशों में बैंक खातों और सम्पत्ति का ब्योरा नहीं देने की वजह से है। आयकर विभाग के अनुसार तीनों ने कैम्ब्रिज में ५.३७ करोड़ की सम्पत्ति का विवरण आयकर रिटर्न में नहीं दिया है जो कालाधन कानून के तहत अपराध है।
२७ जून को मद्रास उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित कर लिया था लेकिन इस बीच उनको सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में पदोन्नति मिल गई और फैसला नहीं आया।
फिर वादी पक्ष की अपील को जज मणिकुमार की पीठ के पास सुनवाई के लिए भेज दिया गया।
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