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चेन्नई

अगले आदेश तक लॉक डाउन में ढील नहीं, दफ्तरों में मास्क लगाएंगे कर्मचारी

lockdown : सरकार ने स्पष्ट किया कि विशेषज्ञों की समिति से लॉक डाउन में रियायत को लेकर परामर्श किया गया है। यह समिति सीएम एडपाड़ी के. पलनीस्वामी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सीएम इस समिति की अनुशंसाओं पर विचार करने के बाद किन उद्योगों तथा लॉक डाउन में क्या छूट दी जा सकती है उस पर निर्णय करेंगे।

चेन्नईApr 19, 2020 / 06:43 pm

MAGAN DARMOLA

अगले आदेश तक लॉक डाउन में ढील नहीं, दफ्तरों में मास्क लगाएंगे कर्मचारी

अगले आदेश तक लॉक डाउन में ढील नहीं, दफ्तरों में मास्क लगाएंगे कर्मचारी

चेन्नई/मदुरै. तमिलनाडु सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अगले आदेश तक लॉक डाउन के प्रावधान लागू रहेंगे। फिलहाल इसमें कोई ढील नहीं दी गई है। राज्य के २२ जिलों को कोरोना हॉट स्पॉट के रूप में केंद्र सरकार ने चिन्हित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉक डाउन की अवधि ३ मई तक बढ़ाने की घोषणा करते वक्त कहा था कि जहां स्थिति में सुधार है वहां २० अप्रेल से कुछ रियायत दी जाएगी।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में सरकार ने स्पष्ट किया कि विशेषज्ञों की समिति से लॉक डाउन में रियायत को लेकर परामर्श किया गया है। यह समिति सोमवार को सीएम एडपाड़ी के. पलनीस्वामी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सीएम इस समिति की अनुशंसाओं पर विचार करने के बाद किन उद्योगों तथा लॉक डाउन में क्या छूट दी जा सकती है उस पर निर्णय करेंगे। बहरहाल, अगले आदेश तक लॉक डाउन जारी रहेगा।

इस बीच तमिलनाडु सरकार ने एक परिपत्र जारी कर सरकारी कर्मचारियों को सोमवार से ड्यूटी जॉइन करने को कहा है। सरकारी आदेश के तहत रोटेशन के तहत कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलाया जाएगा। कर्मचारियों को मास्क लगाकर कार्यालय आने को कहा गया है।

पंजीयन विभाग ने शनिवार को ही आदेश जारी कर दिया था कि सोमवार से कार्य यथावत शुरू कर दिया जाएगा। पंजीयन कार्यालय आने वाले लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी। इस बीच सरकारी कर्मचारियों ने बिना लोक परिवहन के दफ्तर आने में दुविधा व्यक्त की है। उनका कहना है कि सरकार को आवाजाही की व्यवस्था करनी चाहिए।

फिलहाल कोई छूट नहीं : उदयकुमार

मदुरै. राजस्व मंत्री आर. बी. उदयकुमार ने रविवार को तिरुपरमकुंड्रम में कहा कि लॉक डाउन की शर्तों में फिलहाल कोई छूट नहीं दी गई है। यह तीन मई तक जारी रहेगी। सीएम पलनीस्वामी रियायत संबंधी अंतिम फैसला विशेषज्ञ समिति के मशविरे के आधार पर करेंगे कि २० अप्रेल के बाद किस तरह की ढील दी जा सकती है। तब तक धारा १४४ लागू रहेगी।

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