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चेन्नई

राजीव गांधी के हत्यारे पेरारिवलन को 30 दिन का मिला पैरोल

मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एजी पेरारिवलन को 30 दिन के पैरोल की मंजूरी दी।

चेन्नईSep 24, 2020 / 05:34 pm

Vishal Kesharwani

राजीव गांधी के हत्यारे पेरारिवलन को 30 दिन का मिला पैरोल

राजीव गांधी के हत्यारे पेरारिवलन को 30 दिन का मिला पैरोल


-मद्रास हाईकोर्ट ने दिया आदेश
चेन्नई. मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एजी पेरारिवलन को 30 दिन के पैरोल की मंजूरी दी। कोर्ट का यह निर्णय उस वक्त सामने आया है जब राज्य सरकार ने पेरारिवलन की मां अरपुत्तमल की याचिका, जिसमें उन्होंने 90 दिनों के पैरोल देने की मांग की थी, को अस्विकार्य कर दिया था। न्यायाधीश एन.किरुबाकरण और न्यायाधीश वीएम वेलुमणि की पीठ ने आदेश देते हुए कहा कि पेरारिवलन को 30 दिन के पैरोल पर जाने की अनुमति मिले। पेरारिवलन की मां द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह आदेश दिया। अपनी याचिका में अरपुत्तमल ने बेटे की बिगड़ी स्वास्थ का हवाला देते हुए पैरोल की मंजूरी देने का आग्रह किया था। कोर्ट ने राज्य सरकार के तर्क, जिसमें सरकार ने कहा था कि जेल के अंदर रहना सुरक्षित है, को भी खारिज कर दिया।

 

इससे पहले सुनवाई के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक आर प्रभावती ने कहा सरकार ने याचिका को इसलिए खारिज किया था, क्योंकि पेरारिवलन जेल के नियमों के तहत साधारण पैरोल पर जाने के लिए पात्र नहीं थे। इसके अलावा गृह विभाग ने भी कहा था कि याचिकाकर्ता द्वारा उल्लेखित आधार पर पैरोल नहीं दी जा सकती है, क्योंकि जेलों के अंदर कोरोना के प्रसार पर नियंत्रण करने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। राज्य की जेल विभाग ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि वे इस साल पैरोल पर जाने के लिए पात्र नहीं है क्योंकि 2017 और 2019 में उसे पैरोल दिया जा चुका है।

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