मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को तमिलनाडु सरकार के उस नए कानून के कार्यान्वयन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें वन्नियर समुदाय को 10.5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। वन्नियर समुदाय को यह आरक्षण अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी) के 20 प्रतिशत आरक्षण में से दिया गया है।
चेन्नई•Mar 10, 2021 / 12:20 am•
Devendra Sharma
वन्नियर समुदाय के लिए 10.5 प्रतिशत आरक्षण के नए कानून पर रोक से अदालत का इनकार