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चेन्नई

Tamilnadu: कृषि विभाग के विशेषज्ञों से राय लेने का निर्देश

मद्रास हाइकोर्ट ने एगमोर नेत्र चिकित्सालय से पेड़ों को काटने या हटाने के मामले में तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विभाग के विशेषज्ञों से राय लेने का निर्देश दिया है।

चेन्नईDec 13, 2019 / 06:43 pm

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Madras High Court directed to seek advice from experts

Madras High Court directed to seek advice from experts

चेन्नई. मद्रास हाइकोर्ट ने एगमोर नेत्र चिकित्सालय से पेड़ों को काटने या हटाने के मामले में तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विभाग के विशेषज्ञों से राय लेने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश विनोद कोठारी एवं न्यायाधीश सुरेश कुमार की खंडपीठ ने कैप्टन पी.बी. नारायणन की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। याचिकाकर्ता का कहना था कि वह लोककल्याण विभाग एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रत्यारोपण इसका कोई समाधान नहीं हो सकता है। इसके लिए किसी विशेषज्ञ से राय जाननी चाहिए। याचिकाकर्ता जो 14 वर्ष से इसी इलाके में रह रहा हैं का कहना था कि 75 पेड़ों की बलि चढ़ाई जा रही है जबकि यही पेड़ कई पक्षियों का आश्रय स्थल है।
पेड़ कटने से बच जाएंगे

याचिककर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि अस्पताल परिसर में ही दूसरी जगह है जहां पर विस्तार का कार्य किया जा सकता है। यदि ऐसा होता हैं तो पेड़ कटने से बच जाएंगे। उनका कहना था कि यह नेत्र चिकित्सालय विश्व में दूसरा पुराना संस्थान है।
विशेषज्ञों की सलाह

पारिस्थितिकीय तंत्र की हर हाल में रक्षा की जानी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय एवं कृषि विभाग के विशेषज्ञों की सलाह लेनी चाहिए।

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