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चेन्नई

कत्लखाने के जानवरों के लिए दिशा-निर्देश जारी करे सरकार : हाईकोर्ट

इरोड के वीएसके तमिलसेल्वन ने याचिका में कहा कि मवेशियों का अवैध परिवहन राज्य में विशेष रूप से एक जिले से दूसरे जिले में क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के प्रावधानों का उल्लंघन बड़े पैमाने पर हो रहा है।

चेन्नईFeb 10, 2021 / 04:03 pm

PURUSHOTTAM REDDY

Madras High court onslaughter in Tamilnadu

Madras High court onslaughter in Tamilnadu

चेन्नई.

मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को तमिलनाडु सरकार से वध के लिए जानवरों और पक्षियों के परिवहन के लिए दिशानिर्देश जारी करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायाधीश सेंथिलकुमार राममूर्ति की पहली बेंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि गायों, बकरियों, भेड़ों और मानव उपभोग के लिए मुर्गी के नैतिक उपचार किया जाए। इरोड के वीएसके तमिलसेल्वन ने याचिका में कहा कि मवेशियों का अवैध परिवहन राज्य में विशेष रूप से एक जिले से दूसरे जिले में क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के प्रावधानों का उल्लंघन बड़े पैमाने पर हो रहा है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि कई नियमों और विनियमों के लागू होने के बावजूद मवेशियों को समुचित इलाज के लिए विशेष रूप से गायों को कत्लखानों में ले जाया जाता है, ऐसे किसी भी नियम का पालन नहीं किया जाता है। याचिकाकर्ता ने कहा कि यदि नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो यह दंड का प्रावधान होना चाहिए।

याचिकाकर्ता ने कहा कि इस तरह के नियमों का पालन नहीं किया जाता है और मवेशियों को अवैध रूप से कत्लखानों में पहुंचाया जाता है इसलिए अदालत अधिनियम के प्रावधानों को उसकी सही भावना और पत्र में लागू करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे।

याचिका में अदालत से ऐसे अधिकारियों को मवेशियों के ऐसे अवैध परिवहन में शामिल लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का निर्देश देने की भी मांग की गई। पीठ ने कहा, मानव उपभोग के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी जानवरों के साथ नैतिक व्यवहार किया जाना चाहिए।

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