याचिकाकर्ता ने कहा कि कई नियमों और विनियमों के लागू होने के बावजूद मवेशियों को समुचित इलाज के लिए विशेष रूप से गायों को कत्लखानों में ले जाया जाता है, ऐसे किसी भी नियम का पालन नहीं किया जाता है। याचिकाकर्ता ने कहा कि यदि नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो यह दंड का प्रावधान होना चाहिए।
याचिकाकर्ता ने कहा कि इस तरह के नियमों का पालन नहीं किया जाता है और मवेशियों को अवैध रूप से कत्लखानों में पहुंचाया जाता है इसलिए अदालत अधिनियम के प्रावधानों को उसकी सही भावना और पत्र में लागू करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे।
याचिका में अदालत से ऐसे अधिकारियों को मवेशियों के ऐसे अवैध परिवहन में शामिल लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का निर्देश देने की भी मांग की गई। पीठ ने कहा, मानव उपभोग के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी जानवरों के साथ नैतिक व्यवहार किया जाना चाहिए।