आदेश में प्रोफेसरों, प्राध्यापकों व व्याख्याताओं को स्पष्ट कर दिया गया है कि वे पढ़ाने के लिए छात्राओं को घर नहीं बुलाएंगे। अगर वे बुलाते हैं भी तो छात्राओं को जाने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही कॉलेज के शैक्षणिक पर्यटन पर भी छात्राओं को शिक्षण स्टाफ के साथ जाने से पाबंद किया गया है।
रजिस्ट्रार ने स्पष्ट किया कि अगर शिक्षकों के आवास पर अथवा उनके साथ शैक्षणिक पर्यटन पर छात्राएं अगर जाना चाहती हैं तो उनको विवि प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी होगी। अगर छात्राओं का यौन उत्पीडऩ हो रहा है तो वे रीटा जॉन की अध्यक्षता वाली समिति अथवा कुलपति को शिकायत दे सकती हैं।
रजिस्ट्रार ने यकीन दिलाया कि लिखित में शिकायत मिलने पर हर हाल में पड़ताल के बाद कार्रवाई होगी। अगर उनको और कोई परेशानी होती है तो वे प्रशासन अथवा समिति से संपर्क कर सकती हैं। प्रोफेसरों के खिलाफ शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।