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चेन्नई

Tamilnadu: राजमार्ग के रखरखाव को लेकर जवाबी हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश

मद्रास हाइकोर्ट (Madras highcourt) ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण (NHAI)को राजमार्ग के रखरखाव को लेकर जवाबी हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। तिरुचि के ए. जोसेफ सगयराज की ओर से लगाई गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश एम. सत्यनारायणन एवं न्यायाधीश आर. हेमलता की खण्डपीठ ने यह निर्देश जारी किया।

चेन्नईDec 04, 2019 / 08:57 pm

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Matter of maintenance of High Ways

Matter of maintenance of High Ways

चेन्नई. मद्रास हाइकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण को राजमार्ग के रखरखाव को लेकर जवाबी हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। तिरुचि के ए. जोसेफ सगयराज की ओर से लगाई गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश एम. सत्यनारायणन एवं न्यायाधीश आर. हेमलता की खण्डपीठ ने यह निर्देश जारी किया। न्यायालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण के साथ ही राष्ट्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, जीएमआर ताम्बरम तिंडीवणम एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी किया है। साथ ही परनूर एवं आत्तुर टोल प्लाजा पर संग्रहित किए जा रहे टोल के बारे में भी जानकारी मांगी है।
कई बड़े पेड़ काट दिए गए
न्यायालय ने कहा है कि न्यायालय के संज्ञान में यह बात लाई गई है कि राजमार्ग पर कई बड़े पेड़ काट दिए गए हैं। इनमें कई पुराने पेड़ थे। इन पेड़ों को काटने में सुप्रीम कोर्ट के तय मानदंडों की अवहेलना की गई है। इसके तहत एक पेड़ काटने पर 10 नए पेड़ लगाए जाने हैं लेकिन ऐसा नहीं किया गया। याचिकाकर्ता ने कहा कि जब वाहन चालक कई तरह के टैक्स अदा कर रहे हैं बावजूद टोल प्लाजा पर उनसे अब तक अलग से कर संग्रहित किया जा रहा है। पिछले दिनों कई तरह के जुर्माने से राशि में भारी बढ़ोतरी की गई थी।
टोल प्लाजा पर छाया का कोई प्रबंध नहीं
याचिकाकर्ता ने कहा कि टोल प्लाजा पर छाया का कोई प्रबंध नहीं है और न ही एम्बुलेंस है। दो चीजें टोल प्लाजा पर होनी चाहिए, लेकिन यहां इनका अभाव नजर आता है।
न्यायालय ने कहा कि यह मामला पहले से उनकेे संज्ञान में लाया गया है तब भी सरकारी महाधिवक्ता को संबंधित हर जानकारी मुहैया कराने के लिए कहा था। अब फिर से अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है।

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