न्यायालय ने कहा है कि न्यायालय के संज्ञान में यह बात लाई गई है कि राजमार्ग पर कई बड़े पेड़ काट दिए गए हैं। इनमें कई पुराने पेड़ थे। इन पेड़ों को काटने में सुप्रीम कोर्ट के तय मानदंडों की अवहेलना की गई है। इसके तहत एक पेड़ काटने पर 10 नए पेड़ लगाए जाने हैं लेकिन ऐसा नहीं किया गया। याचिकाकर्ता ने कहा कि जब वाहन चालक कई तरह के टैक्स अदा कर रहे हैं बावजूद टोल प्लाजा पर उनसे अब तक अलग से कर संग्रहित किया जा रहा है। पिछले दिनों कई तरह के जुर्माने से राशि में भारी बढ़ोतरी की गई थी।
याचिकाकर्ता ने कहा कि टोल प्लाजा पर छाया का कोई प्रबंध नहीं है और न ही एम्बुलेंस है। दो चीजें टोल प्लाजा पर होनी चाहिए, लेकिन यहां इनका अभाव नजर आता है।
न्यायालय ने कहा कि यह मामला पहले से उनकेे संज्ञान में लाया गया है तब भी सरकारी महाधिवक्ता को संबंधित हर जानकारी मुहैया कराने के लिए कहा था। अब फिर से अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है।